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दीपावली पर पटाखे की दुकान लगाने वाले व्यापारियों को करनी होगी नियम व शर्तों की पालना

जोधपुर में जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने पटाखा दुकान के लिए लाइसेंस लेने वाले व्यापारियों को आमंत्रित किया था. व्यापारियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किए हैं. इस पर पुलिस द्वारा दुकान का मौका मुआयना कर लाइसेंस आवंटित किए जा रहे हैं.

Fireworks Shop License, जोधपुर न्यूज
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Published : Oct 3, 2019, 8:29 PM IST

Updated : Oct 3, 2019, 8:43 PM IST

जोधपुर. नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद से ही दीपावली की तैयारियां शुरू होने लगती हैं. दीपावली को लेकर पटाखा व्यापारियों ने भी अपनी अपनी दुकान लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा कुछ दिन पहले पटाखा लाइसेंस देने हेतु आम सूचना जारी की गई थी.

पढ़ें- चूरू: रेलवे पुलिस की सक्रियता ने बचाई महिला यात्री की नगदी और ज्वेलरी

जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अलग-अलग नियमों का हवाला देते हुए पटाखा दुकान के लिए लाइसेंस लेने वाले व्यापारियों को आमंत्रित किया था. जोधपुर पुलिस कमिश्नर को पटाखे का लाइसेंस लेने के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं. लेकिन जोधपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा मौका मुआयना कर ही लाइसेंस आवंटित किया जाता है.

जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट बांट रही पटाखा दुकानों के लाइसेंस

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लाइसेंसिंग कैलाश दान रत्नू ने बताया कि दीपावली को लेकर व्यापारियों द्वारा पटाखा दुकान लगाने हेतु लाइसेंस लेने के लिए आवेदन भरे गए हैं. लेकिन लाइसेंस लेने की कुछ नियम और शर्तें होती हैं. जिसमें पटाखे की दुकान का वर्ग क्षेत्रफल 9 मीटर से 25 मीटर के बीच में होना, दुकान के आसपास कोई मिठाईयां या गैस का गोदाम नहीं होना, रहवासी इलाके से दुकान दूर होना, दुकान तक फायर ब्रिगेड जाने के लिए रास्ता होना, क्षेत्र में आमने सामने पटाखे की दुकान नहीं होना, दुकान पर कम से कम पांच मिट्टी से भरी हुई बाल्टी होना, सहित कई नियमों की जांच करने के बाद ही पुलिस दुकानदार को लाइसेंस आवंटित करती है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पटाखा लाइसेंस लेने के आवेदन के बाद संबंधित पुलिस थाने द्वारा बीट कांस्टेबल को उस दुकान का निरीक्षण करने के लिए भेजा जाता है. साथ ही बीट कांस्टेबल उस दुकान का निरीक्षण कर आसपास के क्षेत्रों की रिपोर्ट बनाकर थाना अधिकारी को सौंप देता है. थाना अधिकारी द्वारा जांच करने के बाद उच्च अधिकारियों को वह रिपोर्ट दी जाती है. उसके बाद नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी द्वारा जांच करने के बाद पटाखा व्यापारी को लाइसेंस दिया जाता है.

पुलिस के अनुसार पटाका लाइसेंस लेने वाले व्यापारी के लिए कई नियम व शर्ते हैं. जो भी व्यापारी इनकी पालना नहीं करेगा तो उनके खिलाफ संबंधित पुलिस थाने में मामला भी दर्ज किया जाएगा. फिलहाल जोधपुर पुलिस ने पटाखा व्यापारियों से अपील की है कि वे दीपावली के समय सुरक्षित रूप से पटाखे बेचने का व्यापार करें और अगर कोई हादसा होता है तो उससे निपटने के लिए सभी उपकरण दुकान में अवश्य रखें.

जोधपुर. नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद से ही दीपावली की तैयारियां शुरू होने लगती हैं. दीपावली को लेकर पटाखा व्यापारियों ने भी अपनी अपनी दुकान लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा कुछ दिन पहले पटाखा लाइसेंस देने हेतु आम सूचना जारी की गई थी.

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जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अलग-अलग नियमों का हवाला देते हुए पटाखा दुकान के लिए लाइसेंस लेने वाले व्यापारियों को आमंत्रित किया था. जोधपुर पुलिस कमिश्नर को पटाखे का लाइसेंस लेने के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं. लेकिन जोधपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा मौका मुआयना कर ही लाइसेंस आवंटित किया जाता है.

जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट बांट रही पटाखा दुकानों के लाइसेंस

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लाइसेंसिंग कैलाश दान रत्नू ने बताया कि दीपावली को लेकर व्यापारियों द्वारा पटाखा दुकान लगाने हेतु लाइसेंस लेने के लिए आवेदन भरे गए हैं. लेकिन लाइसेंस लेने की कुछ नियम और शर्तें होती हैं. जिसमें पटाखे की दुकान का वर्ग क्षेत्रफल 9 मीटर से 25 मीटर के बीच में होना, दुकान के आसपास कोई मिठाईयां या गैस का गोदाम नहीं होना, रहवासी इलाके से दुकान दूर होना, दुकान तक फायर ब्रिगेड जाने के लिए रास्ता होना, क्षेत्र में आमने सामने पटाखे की दुकान नहीं होना, दुकान पर कम से कम पांच मिट्टी से भरी हुई बाल्टी होना, सहित कई नियमों की जांच करने के बाद ही पुलिस दुकानदार को लाइसेंस आवंटित करती है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पटाखा लाइसेंस लेने के आवेदन के बाद संबंधित पुलिस थाने द्वारा बीट कांस्टेबल को उस दुकान का निरीक्षण करने के लिए भेजा जाता है. साथ ही बीट कांस्टेबल उस दुकान का निरीक्षण कर आसपास के क्षेत्रों की रिपोर्ट बनाकर थाना अधिकारी को सौंप देता है. थाना अधिकारी द्वारा जांच करने के बाद उच्च अधिकारियों को वह रिपोर्ट दी जाती है. उसके बाद नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी द्वारा जांच करने के बाद पटाखा व्यापारी को लाइसेंस दिया जाता है.

पुलिस के अनुसार पटाका लाइसेंस लेने वाले व्यापारी के लिए कई नियम व शर्ते हैं. जो भी व्यापारी इनकी पालना नहीं करेगा तो उनके खिलाफ संबंधित पुलिस थाने में मामला भी दर्ज किया जाएगा. फिलहाल जोधपुर पुलिस ने पटाखा व्यापारियों से अपील की है कि वे दीपावली के समय सुरक्षित रूप से पटाखे बेचने का व्यापार करें और अगर कोई हादसा होता है तो उससे निपटने के लिए सभी उपकरण दुकान में अवश्य रखें.

Intro:जोधपुर
नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद से ही दीपावली की तैयारियां शुरू होने लगती है दीपावली को लेकर छोटे बड़े सभी व्यापारी अपने रोजगार हेतु अलग-अलग चरणों की दुकानें लगाने के प्रयास में जुट जाते हैं। दीपावली को लेकर पटाखा व्यापारियों ने भी अपनी अपनी दुकान लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा कुछ दिन पहले फटाका लाइसेंस देने हेतु आम सूचना जारी की गई थी । साथ ही उनमें अलग-अलग नियमों का हवाला देते हुए पटाका लाइसेंस लेने वाले व्यापारियों को आमंत्रित किया था। जोधपुर पुलिस कमिश्नर पटाखे का लाइसेंस लेने के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन आवेदन प्राप्त करने के बाद जोधपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा मौका मुआयना कर ही लाइसेंस आवंटित किया जाता है।



Body:अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लाइसेंसिंग कैलाश दान रत्नू ने बताया कि दीपावली को लेकर व्यापारियों द्वारा पटाखा दुकान लगाने हेतु लाइसेंस लेने के लिए आवेदन भरे गए हैं लेकिन लाइसेंस लेने की कुछ नियम और शर्ते होती है जिसमें पटाखे की दुकान का वर्ग क्षेत्रफल 9 मीटर से 25 मीटर के बीच में होना, दुकान के आसपास कोई मिठाईया या गैस का गोदाम नहीं होना, रहवासी इलाके से दुकान दूर होना, दुकान तक फायर ब्रिगेड जाने के लिए रास्ता होना, क्षेत्र में आमने सामने पटाखे की दुकान नहीं होना, दुकान पर कम से कम पांच मिट्टी से भरी हुई बाल्टी होना,सहित कई नियमों की जांच करने के बाद ही पुलिस दुकानदार को लाइसेंस आवंटित करती है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फटाका लाइसेंस लेने के आवेदन के बाद संबंधित पुलिस थाने द्वारा बीट कांस्टेबल को उस दुकान का निरीक्षण करने के लिए भेजा जाता है साथ ही बीट कांस्टेबल उस दुकान का निरीक्षण कर आसपास के क्षेत्रों की रिपोर्ट बनाकर थाना अधिकारी को सौंप देता है। थाना अधिकारी द्वारा जाँच करने के बाद उच्च अधिकारियों को वह रिपोर्ट दी जाती है ओर उसके बाद नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी द्वारा जांच करने के बाद पटाखा व्यापारी को लाइसेंस दिया जाता है। पुलिस के अनुसार पटाका लाइसेंस लेने वाले व्यापारी को के लिए कई नियम व शर्ते हैं । जो भी व्यापारी इनकी पालना नहीं करेगा तो उनके खिलाफ संबंधित पुलिस थाने में मामला भी दर्ज किया जाएगा। फिलहाल जोधपुर पुलिस ने पटाखा व्यापारियों से अपील की है कि वे दीपावली के समय सुरक्षित रूप से पटाखे बेचने का व्यापार करें और अगर कोई हादसा होता है तो उससे निपटने के लिए सभी उपकरण दुकान में अवश्य रखें।


Conclusion:
Last Updated : Oct 3, 2019, 8:43 PM IST
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