ETV Bharat / city

आरसीए नियुक्त कर सकेगा लोकपाल, हाईकोर्ट ने आदेशों पर रोक हटाई

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आरसीए की बीते साल 4 नवंबर को हई एजीएम में नया लोकपाल नियुक्त करने व एथिक ऑफिसर लगाने के प्रस्ताव पर लगाई गई रोक हटा ली है. वहीं मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी.

Lokpal will be able to appoint RCA, High Court lifts ban on orders, rca Lokpal news, rca Lokpal news rajasthan High Court, आरसीए लोकपाल मामले में हाईकोर्ट ने हटाई रोक
हाईकोर्ट भवन
author img

By

Published : Jan 14, 2020, 2:00 AM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की गत वर्ष 4 नवंबर को हुई एजीएम में नया लोकपाल नियुक्त करने एवं एथिक ऑफिसर लगाने के प्रस्ताव पर लगाई गई रोक हटा ली है. जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान आरसीए की ओर से प्रार्थना पत्र दायर कर कहा गया कि 4 नवंबर को हुई एजीएम में नए सिरे से लोकपाल की नियुक्ति करने एवं आर्थिक ऑफिसर लगाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था.

हाईकोर्ट से आरसीए को मिली बड़ी राहत

इस प्रस्ताव के अमली जामा पहनाने से पहले ही जिला क्रिकेट संघ जोधपुर व अन्य की याचिका पर 12 दिसंबर को कोर्ट ने रोक लगा दी. जबकि आरसीए लोकपाल की नियुक्ति 2017 के नियमों की बजाय नए नियम से लोकपाल नियुक्त करेगा. साथ ही 2017 के नियमों को पूरी तरह से खत्म करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया था. नियमों की पालना के लिए एक एथिक ऑफिसर भी लगाएगा.

यह भी पढ़ें : राजस्थान Vs आंध्रा: रणजी मैच देखने पहुंचे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत

इस पर न्यायाधीश अरुण मेहता ने मीटिंग के प्रस्ताव संख्या 1 व 7 पर लगाई गई रोक तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए है. गौरतलब है कि गत वर्ष 4 नवंबर को हुई बैठक के प्रस्ताव संख्या 1, 7 व अन्य को लेकर दायर याचिका पर 12 दिसंबर को न्यायाधीश दिनेश मेहता ने रोक लगाई थी. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी.

तीसरे प्रस्ताव का आदेश में जिक्र नहीं

12 दिसंबर की सुनवाई में न्यायाधीश मेहता ने प्रस्ताव संख्या 1 7 व 9 पर रोक लगाई थी. प्रस्ताव संख्या 9 के तहत जिला क्रिकेट संघ नागौर व श्रीगंगानगर की बर्खास्तगी पर रोक थी. लेकिन, सोमवार को जारी आदेशों में इस प्रस्ताव को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की गत वर्ष 4 नवंबर को हुई एजीएम में नया लोकपाल नियुक्त करने एवं एथिक ऑफिसर लगाने के प्रस्ताव पर लगाई गई रोक हटा ली है. जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान आरसीए की ओर से प्रार्थना पत्र दायर कर कहा गया कि 4 नवंबर को हुई एजीएम में नए सिरे से लोकपाल की नियुक्ति करने एवं आर्थिक ऑफिसर लगाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था.

हाईकोर्ट से आरसीए को मिली बड़ी राहत

इस प्रस्ताव के अमली जामा पहनाने से पहले ही जिला क्रिकेट संघ जोधपुर व अन्य की याचिका पर 12 दिसंबर को कोर्ट ने रोक लगा दी. जबकि आरसीए लोकपाल की नियुक्ति 2017 के नियमों की बजाय नए नियम से लोकपाल नियुक्त करेगा. साथ ही 2017 के नियमों को पूरी तरह से खत्म करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया था. नियमों की पालना के लिए एक एथिक ऑफिसर भी लगाएगा.

यह भी पढ़ें : राजस्थान Vs आंध्रा: रणजी मैच देखने पहुंचे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत

इस पर न्यायाधीश अरुण मेहता ने मीटिंग के प्रस्ताव संख्या 1 व 7 पर लगाई गई रोक तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए है. गौरतलब है कि गत वर्ष 4 नवंबर को हुई बैठक के प्रस्ताव संख्या 1, 7 व अन्य को लेकर दायर याचिका पर 12 दिसंबर को न्यायाधीश दिनेश मेहता ने रोक लगाई थी. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी.

तीसरे प्रस्ताव का आदेश में जिक्र नहीं

12 दिसंबर की सुनवाई में न्यायाधीश मेहता ने प्रस्ताव संख्या 1 7 व 9 पर रोक लगाई थी. प्रस्ताव संख्या 9 के तहत जिला क्रिकेट संघ नागौर व श्रीगंगानगर की बर्खास्तगी पर रोक थी. लेकिन, सोमवार को जारी आदेशों में इस प्रस्ताव को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया.

Intro:


Body:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के गत वर्ष 4 नवंबर को हुई एजीएम में नया लोकपाल नियुक्त करने एवं एथिक ऑफिसर लगाने के प्रस्ताव पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत में आज इस मामले की सुनवाई हुई इस दौरान आरसीए की ओर से प्रार्थना पत्र दायर कर कहा गया कि 4 नवंबर को हुई एजीएम में नए सिरे से लोकपाल की नियुक्ति करने एवं आर्थिक ऑफिसर लगाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था। इस प्रस्ताव के अमली जामा पहनाने से पहले ही जिला क्रिकेट संघ जोधपुर व अन्य की याचिका पर 12 दिसम्बर को कोर्ट ने रोक लगा दी। जबकि आरसीए लोकपाल की नियुक्ति 2017 के नियमो की बजाय नए नियम से लोकपाल नियुक्त करेगा। साथ ही 2017 के नियमो को पूरी तरह से खत्म करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। नियमो की पालना के लिए एक एथिक ऑफिसर भी लगाएगा। इस पर न्यायाधीश अरुण मेहता ने मीटिंग के प्रस्ताव संख्या 1 व 7 पर लगाई गई रोक तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए है। ग़ौरतलब है कि गत वर्ष 4 नवम्बर को हुई बैठक के प्रस्ताव संख्या 1,7 व अन्य को।लेकर दायर याचिका पर 12 दिसम्बर को न्यायाधीश दिनेश मेहता ने रोक लगाई थी। लेकिन सोमवार को आरसीए के वकीलों ने इन प्रस्तावों पर लगी रोक हटवा कर बड़ी राहत प्राप्त कर ली। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

तीसरे प्रस्ताव का आदेश में जिक्र नही
12 दिसंबर की सुनवाई में न्यायाधीश मेहता ने प्रस्ताव संख्या 17 वनों पर रोक लगाई थी प्रस्ताव संख्या 9 के तहत जिला क्रिकेट संघ नागौर व श्रीगंगानगर की बर्खास्तगी पर रोक थी लेकिन सोमवार को जारी आदेशों में इस प्रस्ताव को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया।





Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.