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राज्य सरकार की अपीलें खारिज, नियमों के अभाव में नहीं किया जा सकता स्थानांतरण

राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षकों के स्थानांतरण (transfer in rajasthan police department) मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय (rajasthan high court decision today) एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पेश की गई विशेष अपील याचिकाओं को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया.

jodhpur court cancels rajasthan government appeal
राज्य सरकार की अपीलें खारिज
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Published : Dec 2, 2021, 8:21 PM IST

जोधपुर. मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए माना कि राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल व सहायक उप निरीक्षक के स्थानांतरण को लेकर कानून नहीं बनाया गया है. राजस्थान पुलिस अधिनियम की धारा 34 के तहत पुलिस महानिदेशक को तैनाती करने का अधिकार है, लेकिन स्थानांतरण करने का अधिकार नहीं है.

कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल का स्थानांतरण जिले से बाहर व सहायक उपनिरीक्षक का रेंज से बाहर स्थानांतरण करने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होती है. जबकि नियमों के अभाव में वरिष्ठता को प्रभावित करते हुए स्थानांतरण करना अवैधानिक है.

पढ़ें : High Court: Rajendra Mirdha Kidnapping Case के अभियुक्त हरनेक सिंह को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के आदेश

पढ़ें : Rajasthan HighCourt order : हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा से अभियुक्त बरी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति बनी मसीहा

एएजी मनीष व्यास ने पुलिस महानिदेशक की शक्तिया बताते हुए कहा कि अधिनियम व नियम के तहत शक्तियों का उपयोग किया है, जिसमें तैनाती की जा सकती है, लेकिन तैनाती व स्थानान्तरण दो अलग प्रकृति के शब्द हैं. न्यायालय ने कहा कि स्थानान्तरण से वरिष्ठता से सीधा प्रभाव पड़ता है और नियमों के अभाव में वरिष्ठताक्रम को देखते हुए स्थानान्तरण अवैधानिक है और राज्य सरकार की अपीलों को खारिज कर दिया गया.

जोधपुर. मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए माना कि राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल व सहायक उप निरीक्षक के स्थानांतरण को लेकर कानून नहीं बनाया गया है. राजस्थान पुलिस अधिनियम की धारा 34 के तहत पुलिस महानिदेशक को तैनाती करने का अधिकार है, लेकिन स्थानांतरण करने का अधिकार नहीं है.

कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल का स्थानांतरण जिले से बाहर व सहायक उपनिरीक्षक का रेंज से बाहर स्थानांतरण करने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होती है. जबकि नियमों के अभाव में वरिष्ठता को प्रभावित करते हुए स्थानांतरण करना अवैधानिक है.

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