जोधपुर. मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए माना कि राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल व सहायक उप निरीक्षक के स्थानांतरण को लेकर कानून नहीं बनाया गया है. राजस्थान पुलिस अधिनियम की धारा 34 के तहत पुलिस महानिदेशक को तैनाती करने का अधिकार है, लेकिन स्थानांतरण करने का अधिकार नहीं है.
कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल का स्थानांतरण जिले से बाहर व सहायक उपनिरीक्षक का रेंज से बाहर स्थानांतरण करने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होती है. जबकि नियमों के अभाव में वरिष्ठता को प्रभावित करते हुए स्थानांतरण करना अवैधानिक है.
एएजी मनीष व्यास ने पुलिस महानिदेशक की शक्तिया बताते हुए कहा कि अधिनियम व नियम के तहत शक्तियों का उपयोग किया है, जिसमें तैनाती की जा सकती है, लेकिन तैनाती व स्थानान्तरण दो अलग प्रकृति के शब्द हैं. न्यायालय ने कहा कि स्थानान्तरण से वरिष्ठता से सीधा प्रभाव पड़ता है और नियमों के अभाव में वरिष्ठताक्रम को देखते हुए स्थानान्तरण अवैधानिक है और राज्य सरकार की अपीलों को खारिज कर दिया गया.