जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने पूर्व राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से आयकर एसेसमेंट को लेकर दायर पांच याचिकाओं की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक रि-एसेसमेंट करने पर रोक लगाई (IT reassessment stayed by Rajasthan High Court) है.
वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई व न्यायाधीश रेखा बोराणा की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए आयकर विभाग की ओर से मौजूद अधिवक्ता केके बिस्सा को नोटिस देते हुए जवाब तलब किया है. सिंघवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी चितम्बरम व जोधपुर अंजय कोठारी ने पैरवी की. पांच सालों के आयकर एसेसमेंट को लेकर अलग-अलग याचिकाएं पेश की गई थीं. जिन पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए 29 मार्च तक जवाब तलब किया है. तब तक आयकर विभाग को निर्देश दिये हैं कि वे रि-एसेसमेंट नहीं करेंगे.
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