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HC की जोधपुर एवं जयपुर पीठ में गठित किशोर न्याय समितियों को जल्द उपलब्ध करवाए जाएंगे मानव संसाधन

राज्य सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में कहा गया कि जोधपुर मुख्यपीठ एवं जयपुर पीठ में गठित किशोर न्याय समितियों को 8 सितंबर तक मानव संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएंगे. बता दें कि किशोर न्याय बोर्ड को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज करते हुए सरकार को पहले आवश्यक निर्देश जारी किए थे.

राजस्थान हाईकोर्ट, Juvenile Justice Committees
राजस्थान हाईकोर्ट में किशोर न्याय समितियों को मानव संसाधन पलब्ध करवाए जाने के मामले में हुई सुनवाई
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Published : Aug 18, 2020, 12:29 AM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस कुमारी प्रभा शर्मा की खंडपीठ में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर एवं जयपुर पीठ में गठित किशोर न्याय समितियों को 8 सितंबर तक मानव संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएंगे. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल गौड़ ने पक्ष रखते हुए कहा कि इसके अलावा संविदा पर स्टाफ लगाने को भी जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी. एएजी गौड़ ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है.

पढ़ें: स्पेशल: कोरोना की जद में जयपुर...महज एक Quarantine Center वो भी विदेश से आए प्रवासी राजस्थानियों के लिए

बता दें कि किशोर न्याय बोर्ड को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज करते हुए सरकार को पहले आवश्यक निर्देश जारी किए थे. न्यायमित्र अनिरुद्ध पुरोहित ने एक प्रार्थना-पत्र पेश कर कोर्ट के ध्यान में लाया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट के जोधपुर मुख्यपीठ एवं जयपुर पीठ में बनाई गई किशोर न्याय समितियों को मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को निर्देश दिए जाए.

पढ़ें: SPECIAL: सरकार की वादाखिलाफी से परेशान होटल संचालक, गहराया आर्थिक संकट

ऐसे में एएजी गौड़ ने कोर्ट से कहा कि किशोर न्याय समितियों को मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए शीघ्रता से प्रयास किए जा रहे हैं. अगली सुनवाई तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे. साथ ही बताया कि संविदा पर स्टाफ लगाने को भी शीघ्र ही मंजूरी दे दी जाएगी और चयन प्रक्रिया की जिम्मेदारी राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (प्रशासन) कम नोडल ऑफिसर को दी जाएगी.

वहीं, कोर्ट ने एएजी से कहा कि वो संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि किशोरों के केयर होम्स में कमियों को तुरंत दुरुस्त करें. इस दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता पंकज शर्मा ने कोर्ट को बताया कि बालिका गृह जोधपुर में एएनएम को नियुक्त कर दिया है. इस याचिका पर अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस कुमारी प्रभा शर्मा की खंडपीठ में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर एवं जयपुर पीठ में गठित किशोर न्याय समितियों को 8 सितंबर तक मानव संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएंगे. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल गौड़ ने पक्ष रखते हुए कहा कि इसके अलावा संविदा पर स्टाफ लगाने को भी जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी. एएजी गौड़ ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है.

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बता दें कि किशोर न्याय बोर्ड को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज करते हुए सरकार को पहले आवश्यक निर्देश जारी किए थे. न्यायमित्र अनिरुद्ध पुरोहित ने एक प्रार्थना-पत्र पेश कर कोर्ट के ध्यान में लाया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट के जोधपुर मुख्यपीठ एवं जयपुर पीठ में बनाई गई किशोर न्याय समितियों को मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को निर्देश दिए जाए.

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ऐसे में एएजी गौड़ ने कोर्ट से कहा कि किशोर न्याय समितियों को मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए शीघ्रता से प्रयास किए जा रहे हैं. अगली सुनवाई तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे. साथ ही बताया कि संविदा पर स्टाफ लगाने को भी शीघ्र ही मंजूरी दे दी जाएगी और चयन प्रक्रिया की जिम्मेदारी राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (प्रशासन) कम नोडल ऑफिसर को दी जाएगी.

वहीं, कोर्ट ने एएजी से कहा कि वो संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि किशोरों के केयर होम्स में कमियों को तुरंत दुरुस्त करें. इस दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता पंकज शर्मा ने कोर्ट को बताया कि बालिका गृह जोधपुर में एएनएम को नियुक्त कर दिया है. इस याचिका पर अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी.

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