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गजसिंह पुरा गांव के पास बन रहे स्टेट हाईवे को यथास्थित रखने के आदेश : हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए पीपाड-खींवसर स्टेट हाईवे के निर्माण को यथा स्थिति रखने के आदेश दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

स्टेट हाईवे के निर्माण पर आदेश, Order on construction of state highway, Rajasthan High Court news
स्टेट हाईवे के निर्माण को यथा स्थित रखने के आदेश
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Published : Jul 7, 2020, 12:27 AM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस संगीत लोढा और जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने जोधपुर के गजसिंहपुरा निवासियों की याचिका सनुवाई करते हुए स्टेट हाईवे ने निर्माण के मामले में आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने पीपाड-खींवसर स्टेट हाईवे के भोपालगढ़ तहसील के गांव गजसिंहपुरा के पास से गैर मुमकिन आगोर और गैर मुमकिन नाडी की जमीन से होकर निर्माण को यथास्थिति रखने के आदेश जारी किए हैं.

ये पढ़ें: याचिकाकर्ता के अनुरोध पर हाई कोर्ट ने किया जनहित याचिका को खारिज

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीपीपी-सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर, प्रोजेक्ट निदेशक पीपीपी-पीआईयू-जोधपुर, सार्वजनिक निर्माण विभाग- जोधपुर सहित जिला कलेक्टर जोधपुर को नोटिस जारी कर 6 अगस्त तक जवाब-तलब किया है.

ये पढ़ें: जल संसाधन विभाग को हाईकोर्ट का आदेश, इस तारीख से पहले अति. मुख्य अभियंता और मुख्य अभियंता पद के लिए DCP की करें बैठक

याचिकाकर्ताओं गजसिंहपुरा निवासी अशोक जैन, रामदेव, कैलाश राम बेडा और कानाराम आदि की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता मुक्तेश माहेश्वरी और आईदान चौधरी ने कहा कि प्रस्तावित हाईवे के लिए गांव के काश्तकारों की भूमि आवाप्ति के आदेश जारी हो चुके थे. लेकिन उनको बदलते हुए अचानक खींवसर को जाने वाली सड़क के निर्माण के लिए राजस्व गांव गजसिंह पुरा के खसरा नंबर 798, 1047, 1054 और 134 की गैर मुमकिन आगोर और गैर मुमकिन नाडी की जमीन को चुना गया जो कि, अवैध है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस संगीत लोढा और जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने जोधपुर के गजसिंहपुरा निवासियों की याचिका सनुवाई करते हुए स्टेट हाईवे ने निर्माण के मामले में आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने पीपाड-खींवसर स्टेट हाईवे के भोपालगढ़ तहसील के गांव गजसिंहपुरा के पास से गैर मुमकिन आगोर और गैर मुमकिन नाडी की जमीन से होकर निर्माण को यथास्थिति रखने के आदेश जारी किए हैं.

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इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीपीपी-सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर, प्रोजेक्ट निदेशक पीपीपी-पीआईयू-जोधपुर, सार्वजनिक निर्माण विभाग- जोधपुर सहित जिला कलेक्टर जोधपुर को नोटिस जारी कर 6 अगस्त तक जवाब-तलब किया है.

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याचिकाकर्ताओं गजसिंहपुरा निवासी अशोक जैन, रामदेव, कैलाश राम बेडा और कानाराम आदि की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता मुक्तेश माहेश्वरी और आईदान चौधरी ने कहा कि प्रस्तावित हाईवे के लिए गांव के काश्तकारों की भूमि आवाप्ति के आदेश जारी हो चुके थे. लेकिन उनको बदलते हुए अचानक खींवसर को जाने वाली सड़क के निर्माण के लिए राजस्व गांव गजसिंह पुरा के खसरा नंबर 798, 1047, 1054 और 134 की गैर मुमकिन आगोर और गैर मुमकिन नाडी की जमीन को चुना गया जो कि, अवैध है.

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