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जोधपुरः राजमाता विजयाराजे कृषि उपज मंडी (अनाज) के अध्यक्ष जगराम को हाईकोर्ट से राहत

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता ने कृषि विभाग से जवाब तलब करते हुए गत 2 जुलाई को याचिकाकर्ता को दिए गए नोटिस पर आगे कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी.

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Published : Aug 13, 2020, 10:39 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता ने राजमाता विजयाराजे कृषि उपज मंडी (अनाज) के अध्यक्ष जगराम विश्नोई को शैक्षणिक योग्यता और सदस्यता समाप्त करने संबंधी दिए गए नोटिस के मामले में राहत दी है.

कोर्ट ने नोटिस पर आगे कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए कृषि विभाग से जवाब तलब किया है. विश्नोई की ओर से अधिवक्ता संजीत पुरोहित ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि विभाग की ओर से याचिकाकर्ता की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विभाग ने गत 2 जुलाई को नोटिस दिया है. नोटिस में अंकित कारण याचिकाकर्ता की तथाकथित चुनाव से पूर्व की योग्यता के संबंध में है. जिसके संबंध में राज्य सरकार को नियम 28 के तहत कार्रवाई करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है.

पढ़ेंः हाईकोर्ट की अवमानना से बचने के लिए मुख्य सचिव ने 13 अगस्त को बुलाई अधिकारियों की बैठक

विभाग द्वारा दिया गया नोटिस क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है. अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता का चुनाव वर्ष 2017 में हुआ था और उस समय याचिकाकर्ता की शैक्षणिक योग्यता को सही मानते हुए याचिकाकर्ता को चुनाव लड़ने के लिए उनका नामांकन पत्र स्वीकार किया था. अब 2 साल बाद केवल राजनीतिक कारणों से याचिकाकर्ता के खिलाफ इस तरह की गैर कानूनी और गैर वाजिब कार्रवाई की जा रही है, जो उचित नहीं है.

उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित की गई बीएपी की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष है और अब उसे माध्यमिक शिक्षा के समकक्ष ना मानते हुए कोई भी कार्रवाई किया जाना अनुचित है. जस्टिस दिनेश मेहता ने कृषि विभाग से जवाब तलब करते हुए गत 2 जुलाई को याचिकाकर्ता को दिए गए नोटिस पर आगे कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता ने राजमाता विजयाराजे कृषि उपज मंडी (अनाज) के अध्यक्ष जगराम विश्नोई को शैक्षणिक योग्यता और सदस्यता समाप्त करने संबंधी दिए गए नोटिस के मामले में राहत दी है.

कोर्ट ने नोटिस पर आगे कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए कृषि विभाग से जवाब तलब किया है. विश्नोई की ओर से अधिवक्ता संजीत पुरोहित ने रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि विभाग की ओर से याचिकाकर्ता की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विभाग ने गत 2 जुलाई को नोटिस दिया है. नोटिस में अंकित कारण याचिकाकर्ता की तथाकथित चुनाव से पूर्व की योग्यता के संबंध में है. जिसके संबंध में राज्य सरकार को नियम 28 के तहत कार्रवाई करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है.

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विभाग द्वारा दिया गया नोटिस क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है. अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता का चुनाव वर्ष 2017 में हुआ था और उस समय याचिकाकर्ता की शैक्षणिक योग्यता को सही मानते हुए याचिकाकर्ता को चुनाव लड़ने के लिए उनका नामांकन पत्र स्वीकार किया था. अब 2 साल बाद केवल राजनीतिक कारणों से याचिकाकर्ता के खिलाफ इस तरह की गैर कानूनी और गैर वाजिब कार्रवाई की जा रही है, जो उचित नहीं है.

उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित की गई बीएपी की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष है और अब उसे माध्यमिक शिक्षा के समकक्ष ना मानते हुए कोई भी कार्रवाई किया जाना अनुचित है. जस्टिस दिनेश मेहता ने कृषि विभाग से जवाब तलब करते हुए गत 2 जुलाई को याचिकाकर्ता को दिए गए नोटिस पर आगे कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी.

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