जोधपुर. प्रदेश में जोधपुर-जयपुर सहित अन्य जिलों में निवास करने वाले पाक विस्थापितों के लिए कोविड महामारी के दौरान वैक्सीनेशन और अन्य सुविधाओं के लिए न्यायमित्र द्वारा अतिरिक्त सुझाव पेश किये गये हैं, जिनकी पालना के लिए सरकार को उच्च न्यायालय ने समय दिया है.
राजस्थान में रहने वाले पाक विस्थापित जिसमें लॉन्ग टर्म वीजा और रेजीडेंशियल परमिट्स पर रहने वाले करीब 25 हजार पाक विस्थापितों की समस्याओं को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें समय समय पर उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक रूप से निर्देश दिये गये थे, लेकिन अभी तक कई निर्देशों की पालना नहीं हो पाई है.
वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी मुकेश राजपुरोहित व राज्य सरकार की ओर से करण सिंह राजपुरोहित ने अतिरिक्त सबमिशन के सम्बंध में निर्देश पालना के लिए तीन दिन का समय चाहा जिस पर न्यायालय ने 24 मई को अगली सुनवाई मुकरर्र की है. न्यायमित्र सज्जनसिंह राठौड़ ने पाक विस्थापितों के लिए कुछ अतिरिक्त सबमिशन पेश किया था, जिसकी पालना की जानी थी लेकिन सरकार द्वारा समय चाहा गया है.
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न्यायमित्र राठौड़ ने जो अतिरिक्त सबमिशन पेश किया है उसमें बताया गया कि राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर सहित अन्य स्थानों पर करीब 25 हजार पाक विस्थापित निवास करते हैं जिनके लिए लॉन्ग टर्म वीजा और शॉर्ट टर्म वीजा के अलावा रेजीडेंशियल परमिट से निवास करते हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. प्रदेश में कोविड महामारी की दूसरी लहर चल रही है जो कि खतरनाक है उसके बावजूद अभी तक पाक विस्थापितों का टीकाकरण नहीं हो रहा है क्योंकि टीकाकरण के लिए आधार कार्ड आवश्यक है, ऐसे में इन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है.
ऐसे में इनके लिए टीकाकरण कैम्प की व्यवस्था हो और आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर भी रियायत दी जाये. इन लोगों को विशेष नागरिक खाद्यान्न योजना में शामिल करते हुए गेंहू और अनाज का वितरण करने के लिए राशन कार्ड आवश्यक है लेकिन अभी तक न्यायालय के आदेश के बावजूद राशन कार्ड भी जारी नहीं हुए हैं. ऐसे में इन लोगो को गेंहू और अनाज के वितरण के लिए कोई अस्थाई व्यवस्था की जाए. इसके अलावा पाक विस्थापितों के लिए मेडिकल व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं के लिए भी आवश्यक व्यवस्था हो.