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वाणिज्यिक अदालतों को लेकर दिशा निर्देश प्राप्त करे हाईकोर्ट प्रशासन

प्रदेश की वाणिज्यिक अदालतों को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस दौरान जोधपुर में और वाणिज्यिक अदालतें खोलने के बाबत हाईकोर्ट प्रशासन को दो सप्ताह में दिशा-निर्देश प्राप्त करने को कहा है.

Commercial court in Jodhpur,  Commercial court  hearing
वाणिज्यिक अदालतों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई
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Published : Aug 11, 2020, 8:38 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में प्रदेश की वाणिज्यिक अदालतों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जोधपुर में और वाणिज्यिक अदालतें खोलने के बाबत हाईकोर्ट प्रशासन को दो सप्ताह में दिशा-निर्देश प्राप्त करने को कहा है.

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता सुनील भंडारी और विकास बालिया ने कहा कि जोधपुर में मुकदमों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए और न्यायालय तत्काल ही खोले जाने चाहिए. हाईकोर्ट की ओर से अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता संदीप शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस करते हुए कहा कि जोधपुर में लंबित मामलों में निष्पादन प्रकरणों की संख्या अधिक है.

पढ़ें- गुड गवर्नेंस के लिए सरकार की नई पहल, नियमित रूप से जिलों का दौरा करेंगे संभागीय आयुक्त

इस पर अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि यह स्थिति तो जयपुर में भी है और वहां चार न्यायालय कार्यरत हैं. इस पर खंडपीठ के न्यायाधीशगण ने कहा कि जोधपुर में कम से कम एक और न्यायालय खोलने की आवश्यकता है, तब हाईकोर्ट अधिवक्ता ने कहा कि इस ओर हाईकोर्ट प्रशासनिक कार्रवाई कर रहा है और उन्हें वहां से दिशा निर्देश लेने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाए. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रशासनिक दिशा-निर्देश लेकर 3 सितंबर को अवगत कराया जाए. अब इस मामले में 3 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में प्रदेश की वाणिज्यिक अदालतों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जोधपुर में और वाणिज्यिक अदालतें खोलने के बाबत हाईकोर्ट प्रशासन को दो सप्ताह में दिशा-निर्देश प्राप्त करने को कहा है.

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता सुनील भंडारी और विकास बालिया ने कहा कि जोधपुर में मुकदमों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए और न्यायालय तत्काल ही खोले जाने चाहिए. हाईकोर्ट की ओर से अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता संदीप शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस करते हुए कहा कि जोधपुर में लंबित मामलों में निष्पादन प्रकरणों की संख्या अधिक है.

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इस पर अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि यह स्थिति तो जयपुर में भी है और वहां चार न्यायालय कार्यरत हैं. इस पर खंडपीठ के न्यायाधीशगण ने कहा कि जोधपुर में कम से कम एक और न्यायालय खोलने की आवश्यकता है, तब हाईकोर्ट अधिवक्ता ने कहा कि इस ओर हाईकोर्ट प्रशासनिक कार्रवाई कर रहा है और उन्हें वहां से दिशा निर्देश लेने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाए. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रशासनिक दिशा-निर्देश लेकर 3 सितंबर को अवगत कराया जाए. अब इस मामले में 3 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.

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