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5 जुलाई से प्रदेश की अदालतों में फिजिकली और वर्चुअली होगी सुनवाई, प्रवेश के लिए वैक्सीन की पहली डोज आवश्यक - Jodhpur main bench

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ और जोधपुर मुख्यपीठ सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में 05 जुलाई से नियमित रूप से सुनवाई शुरू की जायेगी. लेकिन प्रवेश के लिए वैक्सीन की पहली डोज आवश्यक होगी. जिसके लिए रजिस्ट्रार जनरल ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

राजस्थान उच्च न्यायालय, Rajasthan High Court
अदालतों में फिजिकली और वर्चुअली होगी सुनवाई
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Published : Jul 1, 2021, 10:48 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ और जोधपुर मुख्यपीठ सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में 05 जुलाई से नियमित रूप से सुनवाई शुरू की जायेगी. इसके साथ ही सुनवाई फिजिकली और वर्चुअली दोनों माध्यमों से की जायेगी, लेकिन प्रवेश के लिए वैक्सीन की पहली डोज आवश्यक होगी. जिसके लिए रजिस्ट्रार जनरल ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

पढ़ेंः आय से अधिक संपत्ति का मामला: 3 अधिकारियों के विभिन्न ठिकानों पर ACB का सर्च पूरा, करोड़ों रुपए की अघोषित संपत्ति का खुलासा

राजस्थान उच्च न्यायालय की गुरुवार सुबह फुल कोर्ट की बैठक मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती की अध्यक्षता में आयोजित हुई. जिसमें अदालतों में नियमित सुनवाई शुरू किये जाने पर विचार विमर्श किया गया. पिछले सप्ताह भी नियमित सुनवाई के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन वैक्सीन की दोनों डोज के साथ 14 दिन पूरे होने की शर्त थी. जिसका अधिवक्ता संघों के साथ ही बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने विरोध जताया और मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की थी. मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया था कि उनकी समस्या का समाधान अवश्य होगा जिस पर बैठक में निर्णय लिया गया कि अब अदालतो में प्रवेश के लिए वैक्सीन की पहली डोज अनिवार्य होगी.

जिनको मेडिकल कारणों की वजह से वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती है उनके अलावा सभी के लिए वैक्सीन की पहली डोज का प्रमाण पत्र आवश्यक कर दिया गया है. अधिवक्ताओं और उनके लिपिक हाईकोर्ट के वेब पोर्टल पर वैक्सीन का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे जिसके बाद उनके पास एसएमएस आयेगा वो मुख्य गेट पर दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा. वहीं, इनके अलावा पक्षकार और अन्य को वैक्सीन का प्रमाण पत्र मुख्य गेट पर दिखाने पर ही प्रवेश दिया जायेगा.

पढ़ेंः यूटीबी GNM नर्सिंग घोटाले में CMHO जोधपुर को राजस्थान हाई कोर्ट का नोटिस

राजस्थान उच्च न्यायालय में दोनों माध्यमो से सवेरे साढ़े दस बजे से शाम साढ़े चार बजे तक नियमित सुनवाई होगी. वहीं, प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में भी फिजिकली और वर्चुअली माध्यम से नियमित सुनवाई शुरू होगी. इसके साथ जिन मामलो में साक्ष्य दर्ज किये जाने हैं उनके लिए 26 जुलाई से नियमित सुनवाई शुरू करने के लिए तैयारिया करने के निर्देश दिये गये है.साक्ष्य परीक्षण के अलावा अन्य सभी मामलों पर सुनवाई 05 जुलाई से शुरू हो जायेगी

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ और जोधपुर मुख्यपीठ सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में 05 जुलाई से नियमित रूप से सुनवाई शुरू की जायेगी. इसके साथ ही सुनवाई फिजिकली और वर्चुअली दोनों माध्यमों से की जायेगी, लेकिन प्रवेश के लिए वैक्सीन की पहली डोज आवश्यक होगी. जिसके लिए रजिस्ट्रार जनरल ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

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राजस्थान उच्च न्यायालय की गुरुवार सुबह फुल कोर्ट की बैठक मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती की अध्यक्षता में आयोजित हुई. जिसमें अदालतों में नियमित सुनवाई शुरू किये जाने पर विचार विमर्श किया गया. पिछले सप्ताह भी नियमित सुनवाई के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन वैक्सीन की दोनों डोज के साथ 14 दिन पूरे होने की शर्त थी. जिसका अधिवक्ता संघों के साथ ही बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने विरोध जताया और मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की थी. मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया था कि उनकी समस्या का समाधान अवश्य होगा जिस पर बैठक में निर्णय लिया गया कि अब अदालतो में प्रवेश के लिए वैक्सीन की पहली डोज अनिवार्य होगी.

जिनको मेडिकल कारणों की वजह से वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती है उनके अलावा सभी के लिए वैक्सीन की पहली डोज का प्रमाण पत्र आवश्यक कर दिया गया है. अधिवक्ताओं और उनके लिपिक हाईकोर्ट के वेब पोर्टल पर वैक्सीन का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे जिसके बाद उनके पास एसएमएस आयेगा वो मुख्य गेट पर दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा. वहीं, इनके अलावा पक्षकार और अन्य को वैक्सीन का प्रमाण पत्र मुख्य गेट पर दिखाने पर ही प्रवेश दिया जायेगा.

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राजस्थान उच्च न्यायालय में दोनों माध्यमो से सवेरे साढ़े दस बजे से शाम साढ़े चार बजे तक नियमित सुनवाई होगी. वहीं, प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में भी फिजिकली और वर्चुअली माध्यम से नियमित सुनवाई शुरू होगी. इसके साथ जिन मामलो में साक्ष्य दर्ज किये जाने हैं उनके लिए 26 जुलाई से नियमित सुनवाई शुरू करने के लिए तैयारिया करने के निर्देश दिये गये है.साक्ष्य परीक्षण के अलावा अन्य सभी मामलों पर सुनवाई 05 जुलाई से शुरू हो जायेगी

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