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राजस्थान हाईकोर्ट: माउंट आबू होटल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई

प्रदेश के पर्यटन स्थल माउंट आबू में भवन निर्माण सामग्री की राशनिंग व टोकन सिस्टम को चुनौती देते हुए होटल एसोसिएशन माउंट आबू की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है. न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सिरोही कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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राजस्थान हाईकोर्ट: माउंट आबू होटल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई
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Published : Feb 23, 2021, 10:32 PM IST

जोधपुर. प्रदेश के पर्यटन स्थल माउंट आबू में भवन निर्माण सामग्री की राशनिंग व टोकन सिस्टम को चुनौती देते हुए होटल एसोसिएशन माउंट आबू की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है. न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सिरोही कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

पढ़ें: रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कल...जानें क्या है पूरा मामला

याचिका में बताया गया कि नोटिफिकेशन जारी करते हुए माउंट आबू को 25 जून 2009 को इको सेंसेटिव जोन घोषित किया गया था. नोटिफिकेशन जारी होने के दो साल में जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा बनाया जाना था और इस दौरान निर्माण व मरम्मत की अनुमति आदि देने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी. इस कमेटी का साल 2015 में दो साल के लिए पुनर्गठन कर दिया गया.

मॉनिटरिंग कमेटी ने निर्माण व मरम्मत के लिए निर्माण सामग्री के लिए राशनिंग व टोकन सिस्टम बनाया था. जबकि नोटिफिकेशन में ऐसे टोकन सिस्टम का कोई जिक्र तक नहीं किया था. जोनल मास्टर प्लान साल 2015 में नोटिफाई किया गया और बिल्डिंग बॉयलॉज भी बनाए लेकिन टोकन सिस्टम अभी तक चल रहा है.

एसोसिएशन ने टोकन सिस्टम को लेकर मुख्यमंत्री को भी प्रतिवेदन दिया. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में उच्च न्यायालय में याचिका पेश कर राशनिंग व टोकन सिस्टम को चुनौती दी गई है. उच्च न्यायालय ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए एसडीओ माउंट आबू, म्युनिसिपल कॉपोर्रेशन के चेयरमैन माउंट आबू व कलेक्टर सिरोही को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जोधपुर. प्रदेश के पर्यटन स्थल माउंट आबू में भवन निर्माण सामग्री की राशनिंग व टोकन सिस्टम को चुनौती देते हुए होटल एसोसिएशन माउंट आबू की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है. न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सिरोही कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

पढ़ें: रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कल...जानें क्या है पूरा मामला

याचिका में बताया गया कि नोटिफिकेशन जारी करते हुए माउंट आबू को 25 जून 2009 को इको सेंसेटिव जोन घोषित किया गया था. नोटिफिकेशन जारी होने के दो साल में जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा बनाया जाना था और इस दौरान निर्माण व मरम्मत की अनुमति आदि देने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी. इस कमेटी का साल 2015 में दो साल के लिए पुनर्गठन कर दिया गया.

मॉनिटरिंग कमेटी ने निर्माण व मरम्मत के लिए निर्माण सामग्री के लिए राशनिंग व टोकन सिस्टम बनाया था. जबकि नोटिफिकेशन में ऐसे टोकन सिस्टम का कोई जिक्र तक नहीं किया था. जोनल मास्टर प्लान साल 2015 में नोटिफाई किया गया और बिल्डिंग बॉयलॉज भी बनाए लेकिन टोकन सिस्टम अभी तक चल रहा है.

एसोसिएशन ने टोकन सिस्टम को लेकर मुख्यमंत्री को भी प्रतिवेदन दिया. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में उच्च न्यायालय में याचिका पेश कर राशनिंग व टोकन सिस्टम को चुनौती दी गई है. उच्च न्यायालय ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए एसडीओ माउंट आबू, म्युनिसिपल कॉपोर्रेशन के चेयरमैन माउंट आबू व कलेक्टर सिरोही को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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