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जोधपुर: मंडोर गार्डन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई, जेडीए को यातायात प्रबंध के लिए योजना पेश करने के निर्देश - Famous Mandore Gardens Jodhpur

जोधपुर शहर के प्रसिद्ध मंडोर गार्डन की बदहाली को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जेडीए के आयुक्त को अगली सुनवाई तक प्लान पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. यदि प्लान नहीं पेश किए तो उनको व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा.

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मंडोर गार्डन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई
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Published : Mar 26, 2021, 10:45 PM IST

जोधपुर. शहर के प्रसिद्ध मंडोर गार्डन की बदहाली को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जेडीए के आयुक्त को अगली सुनवाई तक प्लान पेश करने के निर्देश दिए हैं. अन्यथा उनको व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा.

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाह की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने पिछली सुनवाई पर ही अतिरिक्त शपथ पत्र पेश कर दिया था, लेकिन वो रिकार्ड पर नहीं आया. वहीं न्यायमित्र अधिवक्ता राजवेन्द्र सारस्वत ने कहा कि उच्च न्यायालय की ओर से 20.7.19 को जेडीए को विस्तृत आदेश के जरिए निर्देश दिए थे.

पढ़ें: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही तरीके से लागू करने पर प्रदेश उच्च शिक्षा में बन सकता है सिरमौर : राज्यापाल कलराज मिश्र

जिसमें मंडोर गार्डन के बाहर वाहनों के आवामगन और यातायात प्रबंध के लिए और बाहर भीड़ को कम करने के लिए योजना बनाकर पेश करने के लिए कहा था, लेकिन आज तक पालना नहीं हुई है. इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि अगली सुनवाई से पहले जेडीए अपना प्लान बनाकर पेश करे.

अन्यथा क्यों नहीं आयुक्त जेडीए के खिलाफ अवमानना की कारवाई की जाए इसको लेकर निर्देश दिए जाएंगे. यदि प्लान पेश नहीं करे तो जेडीए आयुक्त व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे. बता दें कि मंडोर गार्डन को लेकर रणछोड़ सिंह परिहार की ओर से जनहित याचिका पेश की गई है.

जोधपुर. शहर के प्रसिद्ध मंडोर गार्डन की बदहाली को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जेडीए के आयुक्त को अगली सुनवाई तक प्लान पेश करने के निर्देश दिए हैं. अन्यथा उनको व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा.

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाह की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने पिछली सुनवाई पर ही अतिरिक्त शपथ पत्र पेश कर दिया था, लेकिन वो रिकार्ड पर नहीं आया. वहीं न्यायमित्र अधिवक्ता राजवेन्द्र सारस्वत ने कहा कि उच्च न्यायालय की ओर से 20.7.19 को जेडीए को विस्तृत आदेश के जरिए निर्देश दिए थे.

पढ़ें: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही तरीके से लागू करने पर प्रदेश उच्च शिक्षा में बन सकता है सिरमौर : राज्यापाल कलराज मिश्र

जिसमें मंडोर गार्डन के बाहर वाहनों के आवामगन और यातायात प्रबंध के लिए और बाहर भीड़ को कम करने के लिए योजना बनाकर पेश करने के लिए कहा था, लेकिन आज तक पालना नहीं हुई है. इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि अगली सुनवाई से पहले जेडीए अपना प्लान बनाकर पेश करे.

अन्यथा क्यों नहीं आयुक्त जेडीए के खिलाफ अवमानना की कारवाई की जाए इसको लेकर निर्देश दिए जाएंगे. यदि प्लान पेश नहीं करे तो जेडीए आयुक्त व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे. बता दें कि मंडोर गार्डन को लेकर रणछोड़ सिंह परिहार की ओर से जनहित याचिका पेश की गई है.

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