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आसाराम और सह आरोपियों की अपीलों पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई कल - Jodhpur Hindi News

राजस्थान उच्च न्यायालय में आसाराम, सहआरोपी शिल्पी और शरदचंद की अपीलों पर सोमवार को सुनवाई होगी. बता दें कि आसाराम नाबालिग से दुराचार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. वहीं सह आरोपी शिल्पी और शरदचंद को बीस-बीस साल की सजा के आदेश दिए गए थे लेकिन दोनों जमानत पर बाहर हैं.

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आसाराम की अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई कल
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Published : Mar 14, 2021, 8:53 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम, सहआरोपी शिल्पी और शरदचंद की अपीलों पर सोमवार को सुनवाई होगी. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ के समक्ष आसाराम, शिल्पी और शरदचंद की अपीले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है.

आसाराम की ओर से उच्च न्यायालय में उसकी ओर से सजा के खिलाफ पेश की गई अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता शिरीष गुप्ते, जोधपुर वरिष्ठ अधिवक्ता जगमालसिंह चौधरी और उनके सहयोगी प्रदीप सिंह चौधरी को पक्ष रखेंगे. गौरतलब है कि आसाराम अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. केंद्रीय कारागृह में विशेष अदालत का गठन करते हुए एससी-एसटी एक्ट कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा जिनको पॉक्सो एक्ट के तहत दायर मामलों की सुनवाई करने के अधिकार था. करीब छह वर्ष की सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाते हुए जहां मुख्य अभियुक्त आसाराम को प्राकृतिक उम्र की समाप्ति तक के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

यह भी पढ़ें. राजस्थान HC में राबर्ट वाड्रा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कल

वहीं सह आरोपी शिल्पी और शरदचंद को बीस-बीस साल की सजा के आदेश दिए गए थे. शिल्पी और शरदचंद को उच्च न्यायालय ने अपील पर सुनवाई के दौरान जमानत स्वीकार करते हुए राहत दी है लेकिन अभी तक आसाराम जेल से बाहर नहीं आ पाया है.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम, सहआरोपी शिल्पी और शरदचंद की अपीलों पर सोमवार को सुनवाई होगी. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ के समक्ष आसाराम, शिल्पी और शरदचंद की अपीले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है.

आसाराम की ओर से उच्च न्यायालय में उसकी ओर से सजा के खिलाफ पेश की गई अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता शिरीष गुप्ते, जोधपुर वरिष्ठ अधिवक्ता जगमालसिंह चौधरी और उनके सहयोगी प्रदीप सिंह चौधरी को पक्ष रखेंगे. गौरतलब है कि आसाराम अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. केंद्रीय कारागृह में विशेष अदालत का गठन करते हुए एससी-एसटी एक्ट कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा जिनको पॉक्सो एक्ट के तहत दायर मामलों की सुनवाई करने के अधिकार था. करीब छह वर्ष की सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाते हुए जहां मुख्य अभियुक्त आसाराम को प्राकृतिक उम्र की समाप्ति तक के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

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वहीं सह आरोपी शिल्पी और शरदचंद को बीस-बीस साल की सजा के आदेश दिए गए थे. शिल्पी और शरदचंद को उच्च न्यायालय ने अपील पर सुनवाई के दौरान जमानत स्वीकार करते हुए राहत दी है लेकिन अभी तक आसाराम जेल से बाहर नहीं आ पाया है.

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