जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता की एकलपीठ ने जीएसटी फ्रॉड के कथित आरोपी गौरव माहेश्वरी को दो और मामलों में सशर्त जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही रिहाई के दौरान 4 शर्तों की पालना करने को कहा है.
याचिकाकर्ता गौरव माहेश्वरी की ओर से उदयमंदिर पुलिस थाने में दायर एफआईआर संख्या 205/2019 और जीएसटी एंटी इवेजन के तहत दायर मामले उपाजो ।।।/2018-19/138 विभाग राज्य कर वृत प्रतिकरापवंचन, जोधपुर के मामलों में सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत आवेदन पेश किए गए थे.
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याचिकाकर्ता की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित और कपिल पुरोहित ने कहा कि याचिकाकर्ता को राजस्थान हाईकोर्ट ने इसी तरह के आरोपों में दायर एफआईआर के तहत 11 मई 2020 को जमानत पर रिहा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. याचिकाकर्ता 30 अक्टूबर 2019 से जेल में बंद है और उसके खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है. वहीं सुनवाई ट्रायल कोर्ट द्वारा की जानी है. अत: उसे इन दोनों मामलों में भी जमानत प्रदान की जाए.
4 शर्तो की पालना करने को कहा है
- याचिकाकर्ता खुद, उसकी पत्नी, बच्चे और उसके माता पिता, ना तो किसी तरह की सम्पत्ति का बेचान करेंगे और ना ही ट्रांसफर करेगें या विमुख होंगे.
- यदि याचिकाकर्ता के पास पासपोर्ट है, तो वह जमानत पर छूटने के दो सप्ताह के अंदर ट्रायल कोर्ट में जमा करा देंगे.
- वह अपने सभी बैंक खातों की जानकारी पेश करेंगे.
- अपने खातों से प्रति माह 50 हजार से अधिक रकम नहीं उठाएंगे.
याचिकाकर्ता के खिलाफ उदय मंदिर थाने में दर्ज एफआईआर में अपराध धारा अर्न्तगत 420, 406, 467, 468 और 471 आईपीसी और जीएसटी विभाग की ओर से दर्ज मामले में धारा 132(1)(i) of Rajasthan GST Act, 2017 में दर्ज है.