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पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी बाड़मेर से नामांकन खारिज होने के बाद बीकानेर से लड़ेंगे चुनाव - Jodhpur

पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी ने बाड़मेर में अपना नामांकन खारिज होने के बाद अब बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है. बीकानेर में भी उनका नामांकन खारिज नहीं हो जाए इसको लेकर में पहले से सतर्क हैं और उन्होंने निर्वाचन आयोग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है.

पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी बीकानेर से लड़ेंगे चुनाव
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Published : Apr 13, 2019, 3:33 AM IST

जोधपुर. पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी बाड़मेर से टिकट कटने के बाद अब बीकानेर से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. और यहां से नामांकन खारिज ना हो जाए इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका में बताया गया है कि वे बीकानेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं. वहीं राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने बसपा के उम्मीदवार और बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि चौधरी के आवेदन पर 16 अप्रेल तक निर्णय कर आदेश पारित करें.


दरअसल चौधरी की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत चुनाव आयोग से एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश करना है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है. जिसके चलते बाड़मेर लोकसभा से चौधरी का 10 अप्रेल को नामांकन खारिज हो गया था. ऐसे में अब बीकानेर लोकसभा में 18 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है और पंकज चौधरी वहां से नामांकन दाखिल करना चाहते हैं लेकिन वहां से नामांकन इस सर्टिफिकेट के आधार पर खारिज ना हो इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी.

पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी बीकानेर से लड़ेंगे चुनाव


गौरतलब है कि बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी ने 8 अप्रैल को बसपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. चौधरी ने गत 1 अप्रैल को ही उक्त सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी उन्हें आश्वस्त किया था कि यह सर्टिफिकेट निर्धारित अवधि में भिजवा दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया जिसके चलते चौधरी का नामांकन खारिज हो गया था. ऐसे में अधिवक्ता रामावतार चौधरी ने याचिकाकर्ता पंकज चौधरी की ओर से कोर्ट में याचिका पेश कर पक्ष रखा कि निर्वाचन आयोग ने पूर्व में सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जिसके चलते नामांकन खारिज हो गया था जबकि अभी बीकानेर लोकसभा से नामांकन दाखिल करना चाहते हैं.

जोधपुर. पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी बाड़मेर से टिकट कटने के बाद अब बीकानेर से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. और यहां से नामांकन खारिज ना हो जाए इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका में बताया गया है कि वे बीकानेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं. वहीं राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने बसपा के उम्मीदवार और बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि चौधरी के आवेदन पर 16 अप्रेल तक निर्णय कर आदेश पारित करें.


दरअसल चौधरी की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत चुनाव आयोग से एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश करना है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है. जिसके चलते बाड़मेर लोकसभा से चौधरी का 10 अप्रेल को नामांकन खारिज हो गया था. ऐसे में अब बीकानेर लोकसभा में 18 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है और पंकज चौधरी वहां से नामांकन दाखिल करना चाहते हैं लेकिन वहां से नामांकन इस सर्टिफिकेट के आधार पर खारिज ना हो इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी.

पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी बीकानेर से लड़ेंगे चुनाव


गौरतलब है कि बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी ने 8 अप्रैल को बसपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. चौधरी ने गत 1 अप्रैल को ही उक्त सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी उन्हें आश्वस्त किया था कि यह सर्टिफिकेट निर्धारित अवधि में भिजवा दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया जिसके चलते चौधरी का नामांकन खारिज हो गया था. ऐसे में अधिवक्ता रामावतार चौधरी ने याचिकाकर्ता पंकज चौधरी की ओर से कोर्ट में याचिका पेश कर पक्ष रखा कि निर्वाचन आयोग ने पूर्व में सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जिसके चलते नामांकन खारिज हो गया था जबकि अभी बीकानेर लोकसभा से नामांकन दाखिल करना चाहते हैं.

Intro:जोधपुर पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी ने बाड़मेर में अपना नामांकन खारिज होने के बाद अब बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है बीकानेर में भी उनका नामांकन खारिज नहीं हो जाए इसको लेकर में पहले से सतर्क हैं और उन्होंने निर्वाचन आयोग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है इस याचिका में  बताया गया है कि वे बीकानेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने बसपा के उम्मीदवार व बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिये है कि चौधरी के आवेदन पर 16 अप्रेल तक निर्णय कर आदेश पारित करे। दरअसल चौधरी की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत चुनाव आयोग से एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश करना है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने अभी तक सर्टिफिकेट जारी नही किया है जिसके चलते बाडमेर लोकसभा से चौधरी का 10 अप्रेल को नामांकन खारिज हो गया था ऐसे में अब बीकानेर लोकसभा में 18 अप्रेल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है और पंकज चौधरी वहा से नामांकन दाखिल करना चाहते है लेकिन वहा से नामांकन इस सर्टिफिकेट के आधार पर खारिज ना हो इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी ।





Body:उल्लेखनीय है कि बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी ने 8 अप्रैल को बसपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। चौधरी ने गत 1 अप्रैल को ही उक्त सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी उन्हें आश्वस्त किया था कि यह सर्टिफिकेट निर्धारित अवधि में भिजवा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया जिसके चलते चौधरी का नामांकन खारिज हो गया था ।ऐसे में अधिवक्ता रामावतार चौधरी ने याचिकाकर्ता पंकज चौधरी की ओर से कोर्ट में याचिका पेश कर पक्ष रखा कि निर्वाचन आयोग ने पूर्व में सर्टिफिकेट जारी नही किया जिसके चलते नामांकन खारिज हो गया था जबकि अभी बीकानेर लोकसभा से नामांकन दाखिल करना चाहते है जिसके लिए 18 अप्रेल तक का समय है ऐसे में राहत दी जाये। इस जस्टिस भाटी ने चुनाव आयोग को निर्देश दिये है कि वे चौधरी के आवेदन पर सर्टिफिकेट जारी करना है या नही इसको लेकर 16 अप्रेल तक अपना आदेश पारित करे। ज्ञात रहे पंकज चौधरी की पत्नी मुकुल चौधरी भी जोधपुर से बसपा के टिकिट से चुनाव लड़ रही है।

बाइट रामावतार चौधरी याचिकाकर्ता अधिवक्ता




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