जोधपुर. पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी बाड़मेर से टिकट कटने के बाद अब बीकानेर से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. और यहां से नामांकन खारिज ना हो जाए इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका में बताया गया है कि वे बीकानेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं. वहीं राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने बसपा के उम्मीदवार और बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि चौधरी के आवेदन पर 16 अप्रेल तक निर्णय कर आदेश पारित करें.
दरअसल चौधरी की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत चुनाव आयोग से एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश करना है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है. जिसके चलते बाड़मेर लोकसभा से चौधरी का 10 अप्रेल को नामांकन खारिज हो गया था. ऐसे में अब बीकानेर लोकसभा में 18 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है और पंकज चौधरी वहां से नामांकन दाखिल करना चाहते हैं लेकिन वहां से नामांकन इस सर्टिफिकेट के आधार पर खारिज ना हो इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी.
गौरतलब है कि बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी ने 8 अप्रैल को बसपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. चौधरी ने गत 1 अप्रैल को ही उक्त सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी उन्हें आश्वस्त किया था कि यह सर्टिफिकेट निर्धारित अवधि में भिजवा दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया जिसके चलते चौधरी का नामांकन खारिज हो गया था. ऐसे में अधिवक्ता रामावतार चौधरी ने याचिकाकर्ता पंकज चौधरी की ओर से कोर्ट में याचिका पेश कर पक्ष रखा कि निर्वाचन आयोग ने पूर्व में सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जिसके चलते नामांकन खारिज हो गया था जबकि अभी बीकानेर लोकसभा से नामांकन दाखिल करना चाहते हैं.