जोधपुर. बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में सीजेएम कोर्ट ने सहअभियुक्त सैफ अली खान, नीलम, तब्बू , सोनाली और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई अपील पर शुक्रवार को हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राजकीय अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे और मामले में अभियुक्त सैफ अली खान और सोनाली की ओर से नोटिस तामील नहीं किए गए थे.
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लेकिन शुक्रवार को कोर्ट में सैफ अली खान के अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा पेश किया और सोनाली की ओर से अधिवक्ता ने अंडरटेकिंग पेश की. इसके बाद सभी अधिवक्ताओं की ओर से कोर्ट से गुहार करने के बाद मामले में आगामी 19 अगस्त को सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की है.
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गौरतलब है कि साल 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेता सलमान खान और सह अभियुक्तों ने 12 व 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो कृष्ण मृगों का शिकार किया था. जिसके बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने करीब दो दशक बाद सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी और सहअभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. जिसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक अपील पेश की थी जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. अब इस मामले में आगामी 19 अगस्त को सुनवाई होगी.