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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मामला, मुख्य सचिव को पक्षकार बनाने के लिए लिखा प्रार्थना पत्र

प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के रिक्त पदों पर राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद नियुक्ति नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका में पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई. इस मामले को लेकर पहले से 14 दिसंबर को सुनवाई होगी.

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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मामला
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Published : Nov 24, 2020, 10:42 PM IST

जोधपुर. राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के रिक्त पदों पर राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद नियुक्ति नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका में पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई.

याचिकाकर्ता सुरेन्द्र जैन की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छावा की खंडपीठ में सुनवाई हुई. प्रार्थना पत्र में वर्तमान मुख्य सचिव निरंजन आर्य और प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार अश्विनी भगत को अप्रार्थीगण 5 और 6 के नाम से अवमानना याचिका का टाइटल बदलने का अनुरोध किया गया था. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दोनों को नये सिरे नोटिस जारी किया गया है.

पढ़ेंः खेल में दूसरे राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर नियुक्ति निरस्त क्यों : HC

जबकि इस मामले में पहले से 14 दिसंबर 2020 को सुनवाई मुकर्रर है. पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने स्वयं पक्ष रखते हुए बताया कि राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. इस पर कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देशों के साथ 14 दिसंबर को सुनवाई रखी थी. याचिकाकर्ता सुरेन्द्र जैन की ओर से अधिवक्ता मनोज भंडारी ने पक्ष रखते हुए बताया कि पूर्व दायर याचिका में निर्देश दिये जाने के बावजूद सरकार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं किये जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई है.

जोधपुर. राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के रिक्त पदों पर राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद नियुक्ति नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका में पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई.

याचिकाकर्ता सुरेन्द्र जैन की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छावा की खंडपीठ में सुनवाई हुई. प्रार्थना पत्र में वर्तमान मुख्य सचिव निरंजन आर्य और प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार अश्विनी भगत को अप्रार्थीगण 5 और 6 के नाम से अवमानना याचिका का टाइटल बदलने का अनुरोध किया गया था. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दोनों को नये सिरे नोटिस जारी किया गया है.

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जबकि इस मामले में पहले से 14 दिसंबर 2020 को सुनवाई मुकर्रर है. पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने स्वयं पक्ष रखते हुए बताया कि राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. इस पर कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देशों के साथ 14 दिसंबर को सुनवाई रखी थी. याचिकाकर्ता सुरेन्द्र जैन की ओर से अधिवक्ता मनोज भंडारी ने पक्ष रखते हुए बताया कि पूर्व दायर याचिका में निर्देश दिये जाने के बावजूद सरकार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं किये जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई है.

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