जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ में बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में (Popular Blackbuck Hunting Case) सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बरी करने के मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो पाई. जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत में लीव टू अपील सूचीबद्ध थी, लेकिन सलमान खान की याचिका मंजूर होने की वजह से अब सलमान की अपील के साथ ही इस पर भी सुनवाई होगी.
ऐसे में कोर्ट ने अब इस मामले में 16 अगस्त को सुनवाई मुकर्रर करते हुए निर्देश दिए हैं कि सलमान की अपीलों को भी (Appeal Against Saif Ali Khan is Adjourned) इसके साथ जोड़ा जाए. तब्बू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिसोदिया व सोनाली बेंद्रे की ओर से अधिवक्ता केके व्यास मौजूद रहे.
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गौरतलब है कि काला हिरण शिकार के मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी देव कुमार खत्री ने 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा के आदेश दिए थे. वहीं, सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्र, तब्बू व दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया था. जिसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में अपील पेश की गई थी.