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बहुचर्चित ANM भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामला: भाई के अंतिम संस्कार के लिए आरोपी को 4 घंटे की अंतरिम जमानत

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Published : Apr 22, 2021, 11:04 PM IST

बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी सहीराम को गुरुवार को अनुसूचित जाति जनजाति अदालत ने चार घंटे के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है.

ANM Bhanwari Devi kidnapping and murder case,  Jodhpur News
बहुचर्चित ANM भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामला

जोधपुर. बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी सहीराम को गुरुवार को अनुसूचित जाति जनजाति अदालत ने चार घंटे के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है. आरोपी सहीराम के भाई हजारीराम नैण का बुधवार को देहांत हो गया था, ऐसे में भाई के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए अधिवक्ता गिरीश चौधरी और कर्मेन्द्र सिंह की ओर से अंतरिम जमानत के आवेदन पेश करते हुए पक्ष रखा गया.

पढ़ें- कोर्ट का आदेश: कालाबाजारी के दौरान जब्त ऑक्सीजन सिलेंडरों को थाने से अस्पताल भेजने के आदेश

अनुसूचित जाति जनजाति अदालत ने अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए चार घंटे तक अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए अंतरिम जमानत आवेदन को मंजूर कर लिया.

हाईकोर्ट ने आवंटित चारागाह भूमि पर लगाया अंतरिम रोक, नोटिस जारी

राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधपुर के भोपालगढ़ में ग्राम पंचायत कुम्भरा के लिए आंवटित चारागाह भूमि पर अंतरिम रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता सागरराम और कानाराम की ओर से अधिवक्ता रामावतार सिंह चौधरी और सुमेर सिंह गौड़ ने बताया कि भोपालगढ तहसील में कुम्भरा नई ग्राम पंचायत बना गई है, जिसके भवन निर्माण और अन्य उपयोग के लिए चारागाह भूमि खसरा संख्या 139 मे से 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है. जबकि चारागाह भूमि का अन्य उपयोग के लिए आवंटन नहीं किया जा सकता है.

उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है. वहीं, चारागाह भूमि के अन्य किसी उपयोग पर अंतरिम रोक लगा दी है.

जोधपुर. बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी सहीराम को गुरुवार को अनुसूचित जाति जनजाति अदालत ने चार घंटे के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है. आरोपी सहीराम के भाई हजारीराम नैण का बुधवार को देहांत हो गया था, ऐसे में भाई के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए अधिवक्ता गिरीश चौधरी और कर्मेन्द्र सिंह की ओर से अंतरिम जमानत के आवेदन पेश करते हुए पक्ष रखा गया.

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अनुसूचित जाति जनजाति अदालत ने अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए चार घंटे तक अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए अंतरिम जमानत आवेदन को मंजूर कर लिया.

हाईकोर्ट ने आवंटित चारागाह भूमि पर लगाया अंतरिम रोक, नोटिस जारी

राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधपुर के भोपालगढ़ में ग्राम पंचायत कुम्भरा के लिए आंवटित चारागाह भूमि पर अंतरिम रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता सागरराम और कानाराम की ओर से अधिवक्ता रामावतार सिंह चौधरी और सुमेर सिंह गौड़ ने बताया कि भोपालगढ तहसील में कुम्भरा नई ग्राम पंचायत बना गई है, जिसके भवन निर्माण और अन्य उपयोग के लिए चारागाह भूमि खसरा संख्या 139 मे से 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है. जबकि चारागाह भूमि का अन्य उपयोग के लिए आवंटन नहीं किया जा सकता है.

उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है. वहीं, चारागाह भूमि के अन्य किसी उपयोग पर अंतरिम रोक लगा दी है.

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