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कंपनी को भुगतान नहीं करने पर नर्मदा विभाग के दो अधिकारियों के वाहन और फर्नीचर कुर्क - Jalore

काम करने के बाद उसके बिल का भुगतान नहीं करने पर न्यायालय ने नर्मदा विभाग के दो अधिकारियों के वाहन और फर्नीचर को कुर्क करने के आदेश दिए. जिसके बाद कुर्की की कार्रवाई की गई....

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Published : Mar 9, 2019, 7:27 PM IST

जालोर . न्यायालय के आदेश पर नर्मदा के अधिकारियों के दो वाहनों और फर्नीचर को कुर्क किया गया. नर्मदा का काम करने वाली कंपनी का भुगतान रोकने के चलते न्यायालय ने कुर्की का आदेश जारी किया था. जिस पर यह कार्रवाई की गई.

वहीं दूसरी ओर नर्मदा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ठेकेदार ने गारंटी अवधि में कार्य नहीं किया था. जिसके कारण भुगतान नहीं बनता है. न्यायालय के आदेश पर कुर्क की कार्रवाई की गई है. इसके लिए उच्च अधिकारियों से गाइडलाइन मांगी गई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के अनुसार साल 2010 - 11 में हनुमान ट्यूबेल कंपनी जयपुर की ओर से नर्मदा विभाग के अंतर्गत सांचौर के गांवों में नहर पर बनी डिग्गियों में पंप फिटिंग करने का कार्य किया गया था. जिसका भुगतान 65 लाख 14 हजार 808 रुपए का बिल बनाकर पेश किया था.

जिसका विभाग की ओर से समय पर भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद कम्पनी ने न्यायालय में भुगतान करवाने को लेकर अर्जी पेश की थी. जिसकी सुनवाई करते हुए कुर्की का आदेश निकाला है. न्यायालय के आदेश पर की गई कुर्क की कार्रवाई में महिंद्रा जीप को सीज किया गया. जिसकी कीमत अनुमानित 2 लाख, एक बोलेरो जीप जिसकी कीमत 1.5 लाख व इसके अलावा आफिस का फर्नीचर को सीज किया गया है.

जालोर . न्यायालय के आदेश पर नर्मदा के अधिकारियों के दो वाहनों और फर्नीचर को कुर्क किया गया. नर्मदा का काम करने वाली कंपनी का भुगतान रोकने के चलते न्यायालय ने कुर्की का आदेश जारी किया था. जिस पर यह कार्रवाई की गई.

वहीं दूसरी ओर नर्मदा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ठेकेदार ने गारंटी अवधि में कार्य नहीं किया था. जिसके कारण भुगतान नहीं बनता है. न्यायालय के आदेश पर कुर्क की कार्रवाई की गई है. इसके लिए उच्च अधिकारियों से गाइडलाइन मांगी गई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के अनुसार साल 2010 - 11 में हनुमान ट्यूबेल कंपनी जयपुर की ओर से नर्मदा विभाग के अंतर्गत सांचौर के गांवों में नहर पर बनी डिग्गियों में पंप फिटिंग करने का कार्य किया गया था. जिसका भुगतान 65 लाख 14 हजार 808 रुपए का बिल बनाकर पेश किया था.

जिसका विभाग की ओर से समय पर भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद कम्पनी ने न्यायालय में भुगतान करवाने को लेकर अर्जी पेश की थी. जिसकी सुनवाई करते हुए कुर्की का आदेश निकाला है. न्यायालय के आदेश पर की गई कुर्क की कार्रवाई में महिंद्रा जीप को सीज किया गया. जिसकी कीमत अनुमानित 2 लाख, एक बोलेरो जीप जिसकी कीमत 1.5 लाख व इसके अलावा आफिस का फर्नीचर को सीज किया गया है.

Intro:काम करवाकर भुगतान नहीं दिया, तो ठेकेदार ने कोर्ट ने नर्मदा विभाग की सम्पति कुर्क करवाई
जालोर
न्यायालय के आदेश पर नर्मदा के अधिकारियों के दो वाहनों और फर्नीचर को कुर्क किया गया। नर्मदा का काम करने वाली कंपनी का भुगतान रोकने के चलते न्यायालय ने कुर्की का आदेश जारी किया था जिस पर कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी ओर नर्मदा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ठेकेदार ने गारंटी अवधि में कार्य नहीं किया था जिसके कारण का भुगतान नहीं बनता है न्यायालय के आदेश पर कर्क की कार्रवाई की गई है इसके लिए उच्च अधिकारियों से गाइडलाइन मांगी गई है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
64 लाख का बिल है फर्म का
जानकारी के अनुसार साल 2010 - 11 में हनुमान ट्यूबेल कंपनी जयपुर की ओर से नर्मदा विभाग के अंतर्गत सांचौर के गांवों में नहर पर बनी डिग्गियों में पंप फिटिंग करने का कार्य किया गया था। जिसका भुगतान 65 लाख 14 हजार 808 रुपए का बिल बनाकर पेश किया था। जिसका विभाग की ओर से समय पर भुगतान नहीं किया गया। जिसके बाद कम्पनी ने न्यायालय में भुगतान करवाने को लेकर अर्जी पेश की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए कुर्की का आदेश निकाला है।
सिर्फ 3.5 लाख का सामान की हुई कुर्की
न्यायालय के आदेश पर की गई कुर्क की कार्यवाही में महिंद्रा जीप को सीज किया गया। जिसकी कीमत अनुमानित 2 लाख, एक बोलेरो जीप जिसकी कीमत 1.5 लाख व इसके अलावा आफिस का फर्नीचर को सीज किया गया है।



Body:जालोर


Conclusion:जालोर, इस खबर के विजुअल मेल पर भेज रहा हु।
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