ETV Bharat / city

जोधपुर में शुक्रवार रात 8 बजे से 58 घंटे का लॉकडाउन लागू

जोधपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए जिला कलेक्टर ने गुरुवार को आदेश जारी किया था. इस आदेश के तहत शुक्रवार रात 8:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक 58 घंटे का लॉकडाउन लागू किया गया है.

jodhpur news, etv bharat hindi news
जोधपुर में 58 घंटे का लॉकडाउन
author img

By

Published : Aug 7, 2020, 8:55 PM IST

जोधपुर. शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के बाद जोधपुर जिला कलेक्टर ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए शुक्रवार रात 8:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक 58 घंटे का लॉकडाउन करने को लेकर निर्देश दिए. जोधपुर जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक 7 अगस्त रात 8:00 बजे से लेकर 10 अगस्त सुबह 6:00 बजे तक लागू रहेगा. जिसको लेकर जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है.

जोधपुर में 58 घंटे का लॉकडाउन

आदेशों के तहत शुक्रवार 8:00 बजे से शहर और आसपास के जेडीए सीमा के कुछ गांवों में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य वाहनों के आवागमन पर भी पूर्णतया रोक रहेगी. इसके साथ ही सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे. डीसीपी ने बताया कि नियमों के पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा राजस्थान महामारी अध्यादेश और लॉकडाउन के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ेंः जोधपुर जिला कलेक्टर ने किया प्लाज्मा डोनेट

इनके लिए नहीं लागू होंगे नियम

  • पुलिस जिला प्रशासन नगर निगम सरकारी अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर हैं.
  • चिकित्सक और अन्य चिकित्सा और मेडिकल स्टाफ.
  • यातायात सेवाओं से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के विभाग और रेलवे एवं एयरपोर्ट के कार्मिक.
  • मेडिकल की दुकान और चिकित्सा संबंधित उपकरण की दुकान.
  • खाद्य संबंधित, खाद्य प्रसंस्करण इकाई और आटा चक्की.
  • चिकित्सा और अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति आवागमन कर सकेगा.
  • राष्ट्रीय और राज्य उच्च मार्गो पर व्यक्तियों और वाहनों के आवागमन पर छूट रहेगी.
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से व्यक्तियों के घर तक जाने के लिए अधिकृत सार्वजनिक परिवहन साधनों के लिए भी छूट रहेगी.
  • ट्रांसपोर्ट व्यवसाय और गोदाम सहित माल वाहक वाहन जो भरे हुए हो या खाली हो उनके लिए भी छूट रहेगी.
  • बैंक और एटीएम की के कर्मचारी डेयरी और दूध वितरण केंद्र पेट्रोल पंप और गैस सिलेंडर सप्लायर्स को भी छूट रहेगी.

जोधपुर. शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के बाद जोधपुर जिला कलेक्टर ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए शुक्रवार रात 8:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक 58 घंटे का लॉकडाउन करने को लेकर निर्देश दिए. जोधपुर जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक 7 अगस्त रात 8:00 बजे से लेकर 10 अगस्त सुबह 6:00 बजे तक लागू रहेगा. जिसको लेकर जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है.

जोधपुर में 58 घंटे का लॉकडाउन

आदेशों के तहत शुक्रवार 8:00 बजे से शहर और आसपास के जेडीए सीमा के कुछ गांवों में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य वाहनों के आवागमन पर भी पूर्णतया रोक रहेगी. इसके साथ ही सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे. डीसीपी ने बताया कि नियमों के पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा राजस्थान महामारी अध्यादेश और लॉकडाउन के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ेंः जोधपुर जिला कलेक्टर ने किया प्लाज्मा डोनेट

इनके लिए नहीं लागू होंगे नियम

  • पुलिस जिला प्रशासन नगर निगम सरकारी अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर हैं.
  • चिकित्सक और अन्य चिकित्सा और मेडिकल स्टाफ.
  • यातायात सेवाओं से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के विभाग और रेलवे एवं एयरपोर्ट के कार्मिक.
  • मेडिकल की दुकान और चिकित्सा संबंधित उपकरण की दुकान.
  • खाद्य संबंधित, खाद्य प्रसंस्करण इकाई और आटा चक्की.
  • चिकित्सा और अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति आवागमन कर सकेगा.
  • राष्ट्रीय और राज्य उच्च मार्गो पर व्यक्तियों और वाहनों के आवागमन पर छूट रहेगी.
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से व्यक्तियों के घर तक जाने के लिए अधिकृत सार्वजनिक परिवहन साधनों के लिए भी छूट रहेगी.
  • ट्रांसपोर्ट व्यवसाय और गोदाम सहित माल वाहक वाहन जो भरे हुए हो या खाली हो उनके लिए भी छूट रहेगी.
  • बैंक और एटीएम की के कर्मचारी डेयरी और दूध वितरण केंद्र पेट्रोल पंप और गैस सिलेंडर सप्लायर्स को भी छूट रहेगी.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.