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जन अनुशासन पखवाड़े में वकीलों को आवागमन की छूट क्यों नहीं: हाईकोर्ट - Rajasthan News

राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख गृह सचिव और जिला कलक्टर से पूछा है कि जन अनुशासन पखवाड़े में आवश्यक सेवा के तहत वकीलों को आवागमन की छूट क्यों नहीं दी गई.

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राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : May 6, 2021, 10:05 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख गृह सचिव और जिला कलक्टर से पूछा है कि जन अनुशासन पखवाड़े में आवश्यक सेवा के तहत वकीलों को आवागमन की छूट क्यों नहीं दी गई. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश दीनदयाल खंडेलवाल की जनहित याचिका पर दिए.

याचिकाकर्ता

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट ने चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत 30 अप्रैल को आदेश जारी कर महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत 3 मई से 17 मई तक आवागमन को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं. वहीं, कुछ श्रेणियों को आवश्यक सेवा के तहत आवागमन की छूट दी गई है. राज्य सरकार ने इस अवधि में आवागमन को लेकर वकीलों को कोई छूट नहीं दी है जबकि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत 2 मई को आदेश जारी कर वकीलों को अति आवश्यक मुकदमों में पैरवी की छूट दी है.

याचिका में कहा गया कि गत दिनों शाहपुरा पुलिस अदालत से लौट रहे एक वकील से दुर्व्यवहार कर चुकी है. याचिका में कहा गया कि मध्यप्रदेश की तर्ज पर वकीलों को आवागमन में छूट दी जानी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख गृह सचिव और जिला कलक्टर से पूछा है कि जन अनुशासन पखवाड़े में आवश्यक सेवा के तहत वकीलों को आवागमन की छूट क्यों नहीं दी गई. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश दीनदयाल खंडेलवाल की जनहित याचिका पर दिए.

याचिकाकर्ता

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याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत 30 अप्रैल को आदेश जारी कर महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत 3 मई से 17 मई तक आवागमन को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं. वहीं, कुछ श्रेणियों को आवश्यक सेवा के तहत आवागमन की छूट दी गई है. राज्य सरकार ने इस अवधि में आवागमन को लेकर वकीलों को कोई छूट नहीं दी है जबकि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत 2 मई को आदेश जारी कर वकीलों को अति आवश्यक मुकदमों में पैरवी की छूट दी है.

याचिका में कहा गया कि गत दिनों शाहपुरा पुलिस अदालत से लौट रहे एक वकील से दुर्व्यवहार कर चुकी है. याचिका में कहा गया कि मध्यप्रदेश की तर्ज पर वकीलों को आवागमन में छूट दी जानी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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