जयपुर/जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए 5 जनवरी से 14 जनवरी तक हाईकोर्ट सहित जयपुर और जोधपुर की सभी अधिनस्थ अदालतों में प्रकरणों की सुनवाई केवल वर्चुअल (Virtual hearing will be held in Rajasthan High Court ) तरीके से ही करने के निर्देश दिए हैं.
रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश की कॉपी जजों, न्यायिक अधिकारियों और बार एसोसिएशनों को भेजते हुए कहा है कि प्रदेश में कोरोना के बढते मामलों के कारण वीसी के जरिए ही सुनवाई का निर्णय लिया गया है. इस अवधि में 75 फीसदी कोर्ट कर्मचारी ही रोटेशन के आधार पर कोर्ट आएंगे. जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे. वहीं कोर्ट परिसर में केवल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भी दो सप्ताह के लिए केसों की सुनवाई केवल वर्चुअल मोड (Rajasthan High Court hearing through VC) से ही करने का निर्णय लिया गया था. इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट सहित अन्य हाईकोर्ट में भी वीसी के जरिए ही सुनवाई करने के आदेश जारी हो चुके हैं.
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मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं
हाईकोर्ट प्रशासन ने 75 फीसदी कर्मचारियों को रोटेशन के हिसाब से कोर्ट में आकर काम करने को कहा है. वहीं इस दौरान घर से काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना अनुमति मुख्यालय छोडने की अनुमति नहीं रहेगी. वहीं अधिवक्ता एप के जरिए अपने केसों में बहस कर सकेंगे. एप के लिंक हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए हैं.
इसके साथ ही हाईकोर्ट प्रशासन ने एसओपी भी जारी की है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट में 28 जून 2021 से मामलों की नियमित सुनवाई को वीसी व फिजिकल यानि हाइब्रिड तरीके से फिर से शुरू किया गया था. इससे पहले कोविड की दूसरी लहर के दौरान केसों की सुनवाई केवल वीसी के जरिए ही हो रही थी.