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राहत की खबरः परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश...अब इस तारीख तक मान्य होंगे एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस

देशभर में कोरोना वायरस का कहर जारी है. वहीं लॉकडाउन के चलते कई वाहन मालिक निर्धारित तारीखों पर अपने लाइसेंसी, आरसी फिटनेस, टैक्स सहित दस्तावेज जमा नहीं करा पाए हैं. ऐसे में अब इन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है. जिन लोगों के डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए हैं, वह अब 30 सितंबर तक मान्य होंगे.

Expire documents have increased validity,  एक्सपायर दस्तावेजों की वैधता बढ़ी
एक्सपायर दस्तावेजों की वैधता बढ़ी
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Published : Jun 13, 2020, 12:00 PM IST

जयपुर. कोरोना वायरस का संक्रमण बड़े ही तेजी से पूरे देश में फैल रहा है. ऐसे में अनलॉक 1.0 के तहत राजधानी में अब सरकारी कार्यालय खुल गए है और उनमें पहले की तरह ही कामकाज भी शुरू हो गया है. वहीं इस लॉकडाउन के चलते कई वाहन मालिक निर्धारित तारीखों पर अपनी लाइसेंसी, आरसी फिटनेस, टैक्स सहित दस्तावेज भी जमा नहीं करा पाए हैं, लेकिन अब इन लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है.

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के परिवहन आयुक्त को एक आदेश जारी किया गया है. जिसके अंतर्गत जिन लोगों के लाइसेंस आरसी, परमिट, फिटनेस कई दस्तावेज रिन्यू नहीं हुए हैं. अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इस डेट को आगे बढ़ाकर 30 सितम्बर तक कर दिया गया है.

पढ़ेंः राजस्थान में कोरोना के 230 नए केस, 7 मरीजों की मौत, आंकड़ा पहुंचा 12068

बता दें कि पहले जब यह आदेश निकाला था, तो इसकी डेट 30 जुलाई तक की गई थी, जिसके अंतर्गत लेट फीस नहीं लेने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 30 सितम्बर तक कर दिया गया है.

आदेश में हुआ 3 बार संशोधन

वहीं पहले जिन वाहनों के दस्तावेज 31 मार्च तक एक्सपायर होने थे, उनकी वैधता 30 जून तक कर दी थी, लेकिन जैसे-जैसे देश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया. वैसे-वैसे परिवहन विभाग के द्वारा आमजन को राहत देते हुए उनके दस्तावेज को भी आगे बढ़ाया गया है.

पढ़ेंः हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर SOG की टीम ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान

वहीं 30 जून के बाद इस वैधता को बढ़ाकर 30 जुलाई कर दिया गया था, लेकिन अब इस तारीख को दोबारा से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है. ऐसे में जिन भी वाहन मालिकों के दस्तावेज या परिवहन विभाग से संबंधित कागज एक्सपायर हो गए हैं, वह 30 सितंबर तक मान्य होंगे.

जयपुर. कोरोना वायरस का संक्रमण बड़े ही तेजी से पूरे देश में फैल रहा है. ऐसे में अनलॉक 1.0 के तहत राजधानी में अब सरकारी कार्यालय खुल गए है और उनमें पहले की तरह ही कामकाज भी शुरू हो गया है. वहीं इस लॉकडाउन के चलते कई वाहन मालिक निर्धारित तारीखों पर अपनी लाइसेंसी, आरसी फिटनेस, टैक्स सहित दस्तावेज भी जमा नहीं करा पाए हैं, लेकिन अब इन लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है.

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के परिवहन आयुक्त को एक आदेश जारी किया गया है. जिसके अंतर्गत जिन लोगों के लाइसेंस आरसी, परमिट, फिटनेस कई दस्तावेज रिन्यू नहीं हुए हैं. अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इस डेट को आगे बढ़ाकर 30 सितम्बर तक कर दिया गया है.

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बता दें कि पहले जब यह आदेश निकाला था, तो इसकी डेट 30 जुलाई तक की गई थी, जिसके अंतर्गत लेट फीस नहीं लेने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 30 सितम्बर तक कर दिया गया है.

आदेश में हुआ 3 बार संशोधन

वहीं पहले जिन वाहनों के दस्तावेज 31 मार्च तक एक्सपायर होने थे, उनकी वैधता 30 जून तक कर दी थी, लेकिन जैसे-जैसे देश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया. वैसे-वैसे परिवहन विभाग के द्वारा आमजन को राहत देते हुए उनके दस्तावेज को भी आगे बढ़ाया गया है.

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वहीं 30 जून के बाद इस वैधता को बढ़ाकर 30 जुलाई कर दिया गया था, लेकिन अब इस तारीख को दोबारा से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है. ऐसे में जिन भी वाहन मालिकों के दस्तावेज या परिवहन विभाग से संबंधित कागज एक्सपायर हो गए हैं, वह 30 सितंबर तक मान्य होंगे.

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