जयपुरः पृथ्वीराज नगर में जेडीए की सख्त कार्रवाई से बिल्डर्स और निर्माणकर्ता परेशान है. बिल्डर्स ने 2011 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के नियमों का हवाला देते हुए उन्हीं नियमों को दोबारा लागू करने की मांग की है. उन्होंने तर्क दिया कि पूर्व में निर्धारित 9 मीटर रोड पर प्लाट के साइज के अनुसार अलग-अलग इकाई को लेकर नियम बनाए गए थे. लेकिन उन नियम को पूर्वर्ती बीजेपी सरकार की ओर से 12 मीटर कर दिया गया.
बिल्डर्स ने दावा किया था कि जयपुर में अधिकतर रोड 30 फिट की है. जिस पर G+2 का निर्माण किया जा रहा है. हालांकि जेडीए बिल्डिंग बायलॉज 2017 को आधार मानकर कार्रवाई कर रहा है. ऐसे में बिल्डर्स बिल्डिंग बायलॉज को लेकर सरकार का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में थे. लेकिन यूडीएच मंत्री ने अपना फैसला सुना कर इस दरवाजे पर नो एंट्री का साइन लगा दिया.
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यूडीएच मंत्री ने कहा कि 2017 में ही यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज बने हैं. उसी के अनुसार काम चल रहा है. यदि कोई अवैध निर्माण होता है तो जेडीए और निगम इस पर कार्रवाई करेगा ही. उन्होंने साफ किया कि बिल्डिंग बायलॉज चेंज करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है.
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बता दें कि बिल्डर्स जिन बिल्डिंग बायलॉज को बदलने की मांग कर रहे थे, उन्हें लेकर यूडीएच मंत्री की ओर से आए दो टूक जवाब से यह साफ है कि, अब G+2 आवासीय यूनिट बनाने वाले बिल्डर्स को अपने अवैध निर्माण या तो खुद हटाने होंगे, या फिर जेडीए उन पर कार्रवाई करेगा.