जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम को खड्डा बस्ती से खाली कराए गए प्लॉट्स की नीलामी को लेकर दिए आदेश की पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश करने को कहा है. न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश पंकज भंडारी की खंडपीठ ने यह आदेश साकेत कॉलोनी विकास समिति की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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सुनवाई के दौरान एसीएस यूडीएच अदालत में पेश हुए. उन्होंने अदालत को कहा कि प्रकरण नगर निगम और स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ा हुआ है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने कहा कि 7 नवंबर 2017 को हाईकोर्ट ने 55 प्लॉटों की नीलामी करने और धार्मिक स्थल को हटाने का निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ा था.
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इसके बावजूद गत 16 जनवरी को सिर्फ छह प्लॉट की नीलामी की गई, जिसमें भी काफी कम लोग आए. इसके अलावा यहां के धार्मिक स्थल के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है, लेकिन धार्मिक स्थल हटाया नहीं गया है. वहीं नगर निगम की ओर से आदेश की पालना के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने आदेश की पालना के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.