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अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के दो आरोपियों को राजस्थान जेल में किया गया ट्रांसफर - जयपुर न्यूज

अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के दो आरोपियों को राजस्थान जेल में ट्रांसफर किया गया है. जयपुर के एक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी की थी. जिसके बाद यह आदेश दिया गया.

अहमदाबाद बम बलास्ट, Rajasthan jail
अहमदाबाद बम बलास्ट के आरोपी राजस्थान जेल में
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Published : Jul 28, 2020, 11:39 AM IST

Updated : Jul 28, 2020, 12:36 PM IST

जयपुर/गुजरात. साल 2008 में अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस के दो आरोपियों को राजस्थान जेल में ट्रांसफर किया गया है. बम ब्लास्ट के 12 साल बाद यह आदेश दिया गया है.

बता दें कि 26 जुलाई, 2008 में अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ था. जिसमें 56 लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में जयपुर में दर्ज एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इन दो आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी की गई थी. जिसके बाद अहमदाबाद के अदालत ने मोहम्मद सैफ शेख और सैफुर रहमान अंसारी को जेल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी दी.

यह भी पढ़ें. सीएम गहलोत ने बुलाई कैबिनेट बैठक, विधानसभा सत्र को लेकर नए प्रस्ताव की तैयारी

अदालत ने दोनों आरोपियों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी है क्योंकि इस मामले में स्पेशल कोर्ट में CRPC की धारा 313 में उनका बयान दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही मामले में अंतिम प्रतिनिधित्व किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों और उच्च न्यायालय की अनुमति से कोरोना काल के दौरान एक विशेष अदालत में अहमदाबाद बम विस्फोट मामले की सुनवाई की जा रही है. फिलहाल, मामले के ज्यादातर आरोपी जेल में हैं. इस मामले में केवल दो आरोपियों नावेद कादरी और अयाज शेख को जमानत दी गई है.

जयपुर/गुजरात. साल 2008 में अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस के दो आरोपियों को राजस्थान जेल में ट्रांसफर किया गया है. बम ब्लास्ट के 12 साल बाद यह आदेश दिया गया है.

बता दें कि 26 जुलाई, 2008 में अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ था. जिसमें 56 लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में जयपुर में दर्ज एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इन दो आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी की गई थी. जिसके बाद अहमदाबाद के अदालत ने मोहम्मद सैफ शेख और सैफुर रहमान अंसारी को जेल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी दी.

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अदालत ने दोनों आरोपियों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी है क्योंकि इस मामले में स्पेशल कोर्ट में CRPC की धारा 313 में उनका बयान दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही मामले में अंतिम प्रतिनिधित्व किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों और उच्च न्यायालय की अनुमति से कोरोना काल के दौरान एक विशेष अदालत में अहमदाबाद बम विस्फोट मामले की सुनवाई की जा रही है. फिलहाल, मामले के ज्यादातर आरोपी जेल में हैं. इस मामले में केवल दो आरोपियों नावेद कादरी और अयाज शेख को जमानत दी गई है.

Last Updated : Jul 28, 2020, 12:36 PM IST
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