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मेडिकल रिपोर्ट की एवज में रिश्वत लेने वाले चिकित्सक को तीन साल की सजा

जयपुर जिले के कालवाड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात तत्कालीन चिकित्सक डॉ. भृगेन्द्र सिंह चौहान को कोर्ट ने रिश्वत प्रकरण में तीन साल की सजा सुनाई है. दोषी चिकित्सक ने मेडकिल रिपोर्ट बनाने की एवज में रिश्वत मांगी थी.

एसीबी मामलों की विशेष अदालत, jaipur acb court
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Published : Sep 28, 2019, 11:22 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने झगड़े में घायल युवकों की मेडिकल रिपोर्ट बनाने की एवज में रिश्वत लेने वाले कालवाड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के तत्कालीन चिकित्सक डॉ. भृगेन्द्र सिंह चौहान को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि राजेन्द्र कुमार ने 27 नवंबर 2006 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि की मारपीट के मामले में वह अपने भाई रमेश और पप्पू का मेडिकल कराने के लिए अभियुक्त चिकित्सक से मिला था. अभियुक्त ने मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट लिखने और रिपोर्ट देने की एवज में पांच हजार रुपए मांगे. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 28 नवंबर को अस्पताल परिसर में अभियुक्त को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने झगड़े में घायल युवकों की मेडिकल रिपोर्ट बनाने की एवज में रिश्वत लेने वाले कालवाड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के तत्कालीन चिकित्सक डॉ. भृगेन्द्र सिंह चौहान को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि राजेन्द्र कुमार ने 27 नवंबर 2006 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि की मारपीट के मामले में वह अपने भाई रमेश और पप्पू का मेडिकल कराने के लिए अभियुक्त चिकित्सक से मिला था. अभियुक्त ने मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट लिखने और रिपोर्ट देने की एवज में पांच हजार रुपए मांगे. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 28 नवंबर को अस्पताल परिसर में अभियुक्त को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

Intro:जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने झगडे में घायल युवकों की मेडिकल रिपोर्ट बनाने की एवज में रिश्वत लेने वाले कालवाड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के तत्कालीन चिकित्सक डॉ. भृगेन्द्र सिंह चौहान को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि राजेन्द्र कुमार ने 27 नवंबर 2006 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि की मारपीट के मामले में वह अपने भाई रमेश और पप्पू का मेडिकल कराने के लिए अभियुक्त चिकित्सक से मिला था। अभियुक्त ने मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट लिखने और रिपोर्ट देने की एवज में पांच हजार रुपए मांगे। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 28 नवंबर को अस्पताल परिसर में अभियुक्त को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।Conclusion:
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