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राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू हटा, अब सातों दिन खुलेंगे बाजार

राजस्थान में गहलोत सरकार ने कोरोना केसों की कमी के मद्देनजर त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा-निर्देश 4.0 जारी किए हैं. नई गाइडलाइन के तहत सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया है. अब रविवार को भी बाजार खुल सकेंगे.

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राजस्थान: त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा-निर्देश 4.0 जारी, वीकेंड कर्फ्यू हटाया
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Published : Jul 10, 2021, 10:04 PM IST

Updated : Jul 10, 2021, 10:27 PM IST

जयपुर. कोरोना की दूसरी लहर के बाद पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण में आई गिरावट के बीच गहलोत सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा-निर्देश 4.0 गाइडलाइन जारी करते हुए वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया है. इसके साथ अन्य गतिविधियों में छूट का दायरा बड़ा दिया है.

पढ़ें: CORONA UPDATE: 16 जिलों में नहीं मिला एक भी कोरोना केस, 2 मरीजों की मौत...750 एक्टिव केस

गृह विभाग ने शनिवार को गाइडलाइन जारी की है. जो 11 जुलाई 2021 रविवार सुबह 5 बजे से लागू होगी. गहलोत ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है. लेकिन संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. इसे ध्यान में रखते हुए आगे भी सजग रहने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है. कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग मास्क लगाएं और भीड़-भाड़ से दूर रहें.

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में जैसे-जैसे कमी आएगी बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों में कोविड अनुशासन की अनुपालना के साथ और राहत दी जाएगी. गृह विभाग की ओर से जारी त्रिस्तरीय जन-अनुशासन 4.0 के प्रमुख दिशा-निर्देश के तहत सिनेमा हॉल / थियेटर / मल्टीप्लेक्स संचालकों को बैठक क्षमता से संबंधित जानकारी वेब पोर्टल के माध्यम से अपडेट करने हेतु निर्देश दिए गये थे.

जिन सिनेमा हॉल / थियेटर/ मल्टीप्लेक्स संचालकों ने यह कार्यवाही पूर्ण कर ली है, उनको 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. इस दौरान केवल उन्ही व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली है. प्रदेश के समस्त कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली हो.

ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे. राज्य के बाहर से आने वाले यात्री जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली हो, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं होम / संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग एवं ऑक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जानी चाहिए.

आउटडोर और इनडोर खेल गतिविधियां सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक चालू रखने की अनुमति है. जिन दुकानों / व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उन दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 4 घण्टे (शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी. इसके साथ स्क्रीनिंग सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखना होगा. कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी.

सिटी / मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक अनुमत होगा. किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी और रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ, एक छोड़कर एक के रूप में बैठाकर खिलाने की सुविधा प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होगी. यदि रेस्टोरेन्ट के 60 प्रतिशत स्टाफ को पहली डोज लग चुकी है, तो उन रेस्टोरेन्ट्स को अतिरिक्त 6 घण्टे (शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी.

मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स और होटल परिसर इत्यादि शादी-समारोह हेतु अधिकतम 25 व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगे, जिसकी सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के पश्चात् शादी-समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों/मेहमानों की संख्या 50 तक अनुमत कर सकते हैं. विवाह समारोह में अन्य व्यक्तियों जैसे बैण्ड-बाजा वादक, लाइट-डेकोरेशन, कैटरिंग एवं अन्य को मिलाकर 15 व्यक्तियों की अनुमति होगी. उक्त व्यवसाय (बैण्ड-बाजा, लाइट-डेकोरेशन, कैटरिंग) से जुड़े व्यक्तियों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिन्न-भिन्न जगहों पर कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, इससे उनके संक्रमित होने या फिर उनसे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की संभावना के कारण किसी भी शादी-समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों में जाने से पूर्व इस व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवानी होगी.

विवाह आयोजन के दौरान सड़क पर बारात-निकासी की अनुमति नहीं होगी. परन्तु विवाह परिसर में डीजे, बैण्ड-बाजा इत्यादि की अनुमति होगी. आयोजनकर्ता द्वारा विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन और विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जा सकती है और उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

सरकारी कर्मचारी / अधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की है. उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हों, विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए. कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा 'नो मास्क-नो एन्ट्री' की सख्ती से पालना की जायेगी.

स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी. प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वाश एवं सैनिटाइजर के प्रावधान किये जायेंगे. सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स आदि को बार-बार सैनिटाइज किया जायेगा. विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जायेगी. यदि कोई मैरिज गार्डन / स्थान का मालिक कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो मैरिज गार्डन/स्थान को सील कर दिया जाएगा.

आइसोलेशन जोन में पर्यटन / फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियां ऐसे रिसोर्ट / होटल परिसर आदि में अनुमत होंगी, जिनका क्षेत्रफल 7500 वर्ग-मीटर या इससे अधिक है. अतिथियों के ठहरने हेतु कम-से-कम 25 कमरों की व्यवस्था हो. प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक अनुमत होंगे. किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / जुलूस / त्योहारों का आयोजन / मेलों / हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी. कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगी. प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा. शेष गतिविधियों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेंगे.

जयपुर. कोरोना की दूसरी लहर के बाद पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण में आई गिरावट के बीच गहलोत सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा-निर्देश 4.0 गाइडलाइन जारी करते हुए वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया है. इसके साथ अन्य गतिविधियों में छूट का दायरा बड़ा दिया है.

पढ़ें: CORONA UPDATE: 16 जिलों में नहीं मिला एक भी कोरोना केस, 2 मरीजों की मौत...750 एक्टिव केस

गृह विभाग ने शनिवार को गाइडलाइन जारी की है. जो 11 जुलाई 2021 रविवार सुबह 5 बजे से लागू होगी. गहलोत ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है. लेकिन संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. इसे ध्यान में रखते हुए आगे भी सजग रहने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है. कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग मास्क लगाएं और भीड़-भाड़ से दूर रहें.

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में जैसे-जैसे कमी आएगी बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों में कोविड अनुशासन की अनुपालना के साथ और राहत दी जाएगी. गृह विभाग की ओर से जारी त्रिस्तरीय जन-अनुशासन 4.0 के प्रमुख दिशा-निर्देश के तहत सिनेमा हॉल / थियेटर / मल्टीप्लेक्स संचालकों को बैठक क्षमता से संबंधित जानकारी वेब पोर्टल के माध्यम से अपडेट करने हेतु निर्देश दिए गये थे.

जिन सिनेमा हॉल / थियेटर/ मल्टीप्लेक्स संचालकों ने यह कार्यवाही पूर्ण कर ली है, उनको 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. इस दौरान केवल उन्ही व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली है. प्रदेश के समस्त कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली हो.

ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे. राज्य के बाहर से आने वाले यात्री जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली हो, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं होम / संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग एवं ऑक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जानी चाहिए.

आउटडोर और इनडोर खेल गतिविधियां सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक चालू रखने की अनुमति है. जिन दुकानों / व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उन दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 4 घण्टे (शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी. इसके साथ स्क्रीनिंग सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखना होगा. कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी.

सिटी / मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक अनुमत होगा. किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी और रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ, एक छोड़कर एक के रूप में बैठाकर खिलाने की सुविधा प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होगी. यदि रेस्टोरेन्ट के 60 प्रतिशत स्टाफ को पहली डोज लग चुकी है, तो उन रेस्टोरेन्ट्स को अतिरिक्त 6 घण्टे (शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी.

मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स और होटल परिसर इत्यादि शादी-समारोह हेतु अधिकतम 25 व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगे, जिसकी सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के पश्चात् शादी-समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों/मेहमानों की संख्या 50 तक अनुमत कर सकते हैं. विवाह समारोह में अन्य व्यक्तियों जैसे बैण्ड-बाजा वादक, लाइट-डेकोरेशन, कैटरिंग एवं अन्य को मिलाकर 15 व्यक्तियों की अनुमति होगी. उक्त व्यवसाय (बैण्ड-बाजा, लाइट-डेकोरेशन, कैटरिंग) से जुड़े व्यक्तियों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिन्न-भिन्न जगहों पर कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, इससे उनके संक्रमित होने या फिर उनसे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की संभावना के कारण किसी भी शादी-समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों में जाने से पूर्व इस व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवानी होगी.

विवाह आयोजन के दौरान सड़क पर बारात-निकासी की अनुमति नहीं होगी. परन्तु विवाह परिसर में डीजे, बैण्ड-बाजा इत्यादि की अनुमति होगी. आयोजनकर्ता द्वारा विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन और विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जा सकती है और उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

सरकारी कर्मचारी / अधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की है. उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हों, विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए. कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा 'नो मास्क-नो एन्ट्री' की सख्ती से पालना की जायेगी.

स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी. प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वाश एवं सैनिटाइजर के प्रावधान किये जायेंगे. सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स आदि को बार-बार सैनिटाइज किया जायेगा. विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जायेगी. यदि कोई मैरिज गार्डन / स्थान का मालिक कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो मैरिज गार्डन/स्थान को सील कर दिया जाएगा.

आइसोलेशन जोन में पर्यटन / फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियां ऐसे रिसोर्ट / होटल परिसर आदि में अनुमत होंगी, जिनका क्षेत्रफल 7500 वर्ग-मीटर या इससे अधिक है. अतिथियों के ठहरने हेतु कम-से-कम 25 कमरों की व्यवस्था हो. प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक अनुमत होंगे. किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / जुलूस / त्योहारों का आयोजन / मेलों / हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी. कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगी. प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा. शेष गतिविधियों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेंगे.

Last Updated : Jul 10, 2021, 10:27 PM IST
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