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जयपुर: विवादों में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती...हाइकोर्ट ने मांगा अफसरों से जवाब - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी-2018 में कट ऑफ से अधिक अंक लाने के बाद भी नियुक्ति नहीं देने के मामले में मंगलवार को सुनवाई की. कोर्ट ने शिक्षा सचिव से जवाब मांगा है.

In the third class teacher recruitment disputes, the High Court sought answers from the officers
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती विवादों में हाईकोर्ट ने मांगा अफसरों से जवाब
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Published : Oct 12, 2021, 8:10 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी-2018 में कट ऑफ से अधिक अंक लाने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और टोंक डीईओ सहित अन्य से जवाब मांगा है. साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है.

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश अंजलि मीणा की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भर्ती में याचिकाकर्ता के कट ऑफ से अधिक अंक आए थे. इसके अलावा उसकी काउन्सलिंग भी हो चुकी है. लेकिन एक वक्त पर बीमार होने के चलते वह मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हो सकी. इसकी समय पर सूचना भी विभाग को दे दी गई थी.

पढ़ें. बीकानेर : 5 साल पुराने बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को सुनाई सजा..मुख्य आरोपी को आजीवन कठोर कारावास

लेकिन विभाग ने उसे नियुक्ति से वंचित कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी-2018 में कट ऑफ से अधिक अंक लाने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और टोंक डीईओ सहित अन्य से जवाब मांगा है. साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है.

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश अंजलि मीणा की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भर्ती में याचिकाकर्ता के कट ऑफ से अधिक अंक आए थे. इसके अलावा उसकी काउन्सलिंग भी हो चुकी है. लेकिन एक वक्त पर बीमार होने के चलते वह मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हो सकी. इसकी समय पर सूचना भी विभाग को दे दी गई थी.

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लेकिन विभाग ने उसे नियुक्ति से वंचित कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने को कहा है.

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