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राजस्थान में अब 21 जून तक लागू रहेगी धारा 144, सरकार ने जारी किए आदेश

राजस्थान में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए गहलोत सरकार ने धारा 144 की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है. अब 21 जून तक धारा 144 प्रभावी रहेगी. धारा 144 की अवधि 21 मई को समाप्त हो रही थी. राज्य के गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.

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राज्य सरकार ने प्रदेश में धारा 144 की अवधि एक महीना और बढ़ाई
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Published : May 19, 2021, 6:23 PM IST

Updated : May 19, 2021, 9:33 PM IST

जयपुर. राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार अलर्ट मोड पर है. सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए प्रदेश में धारा 144 की अवधि 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है. अब 21 जून तक धारा 144 प्रभावी रहेगी. इस संबंध में राज्य के गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.

गृह विभाग की अधिसूचना से सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में धारा 144 लगाने की पावर मिल गई है. धारा 144 की अवधि 21 मार्च को समाप्त हो रही थी. अधिसूचना के अनुसार आईपीसी 1973 की धारा 144 की उपधारा 4 में मौजूद शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने धारा 144 की अवधि को बढ़ाकर 21 जून कर दी है. सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण से मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर अवधि बढ़ाई है.

पढ़ें- राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया

धारा 144 में क्या हैं पाबंदियां

  • अगर कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो अधिनियम के तहत 6 महीने की जेल हो सकती है.
  • किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका होने पर इसे लागू किया जाता है.
  • धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है.
  • यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है.
  • 4 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकते.

राज्य में पिछले साल से धारा 144 लागू है. सरकार समय समय पर अवधि बढ़ाती रही है.

जयपुर. राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार अलर्ट मोड पर है. सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए प्रदेश में धारा 144 की अवधि 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है. अब 21 जून तक धारा 144 प्रभावी रहेगी. इस संबंध में राज्य के गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.

गृह विभाग की अधिसूचना से सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में धारा 144 लगाने की पावर मिल गई है. धारा 144 की अवधि 21 मार्च को समाप्त हो रही थी. अधिसूचना के अनुसार आईपीसी 1973 की धारा 144 की उपधारा 4 में मौजूद शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने धारा 144 की अवधि को बढ़ाकर 21 जून कर दी है. सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण से मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर अवधि बढ़ाई है.

पढ़ें- राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया

धारा 144 में क्या हैं पाबंदियां

  • अगर कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो अधिनियम के तहत 6 महीने की जेल हो सकती है.
  • किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका होने पर इसे लागू किया जाता है.
  • धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है.
  • यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है.
  • 4 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकते.

राज्य में पिछले साल से धारा 144 लागू है. सरकार समय समय पर अवधि बढ़ाती रही है.

Last Updated : May 19, 2021, 9:33 PM IST
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