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जयपुर की 1 और अजमेर की 9 ग्राम पंचायतों में 10 जनवरी तक जुड़वाए जा सकेंगे पात्रों के नाम - State Election Commission instruction

राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर और अजमेर जिला निर्वाचन अधिकारियों से उन ग्राम पंचायतों में जनवरी से पहले निर्वाचक नामावली अपडेट करने के लिए कहा है जहां चुनाव होने हैं.

State Election Commission gave instructions to add names to voter list
राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के निर्देश
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Published : Jan 7, 2021, 10:59 PM IST

जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर और अजमेर जिला निर्वाचन अधिकारियों से उन पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 के आधार पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं जहां पर जनवरी माह में कार्यकाल पूरा होने के साथ चुनाव होने हैं.

आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि अजमेर जिले की ग्राम पंचायत सेन्दरिया, कायड़, नारेली, घूघरा, माकड़वाली, हाथीखेड़ा, तबीजी, दौराई एवं सोमलपुर तथा जयपुर जिले की पंचायत समिति किशनगढ रेनवाल की ग्राम पंचायत मूण्डलीरणजीतपुरा का कार्यकाल जनवरी 2021 में समाप्त हो रहा है. उन्होंने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं की विद्यमान निर्वाचक नामावलियां अर्हता तिथि 1 जनवरी 2020 के संदर्भ में तैयार की हुई हैं.

यह भी पढ़ें: सीएम ने PM मोदी का जताया आभार, कहा- DFC का 42 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है

इनके आम चुनाव से पूर्व इन नामावलियों को अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में अपडेट कर ऐसे पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है. मेहरा ने कहा कि नामावली के निरन्तर अद्यतन के दौरान संबंधित प्रगणक (बीएलओ) उक्त 10 ग्राम पंचायतों के मतदान केन्द्रों पर आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए 10 जनवरी (रविवार) को प्रातः 10.00 बजे से सायं 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे. शेष दिवसों में आवेदन पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में ही प्राप्त किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि संबंधित आवेदन 11 जनवरी सायं 6 बजे तक ही प्राप्त किये जा सकेंगे. मेहरा ने यह भी निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा की निर्वाचक नामावलियों के हाल में संपन्न हुए पुनरीक्षण कार्यक्रम में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में अपडेट करने के लिए 21 दिसंबर, 2020 तक आवेदन पत्र प्राप्त किए गए हैं. इन 10 ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली को अद्यतन करने की प्रक्रिया में विधान सभा की निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान आवेदन पत्रों के निर्वाचकों से उक्त ग्राम पंचायतों से संबंधित मतदाताओं से भी नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएं.

जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर और अजमेर जिला निर्वाचन अधिकारियों से उन पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 के आधार पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं जहां पर जनवरी माह में कार्यकाल पूरा होने के साथ चुनाव होने हैं.

आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि अजमेर जिले की ग्राम पंचायत सेन्दरिया, कायड़, नारेली, घूघरा, माकड़वाली, हाथीखेड़ा, तबीजी, दौराई एवं सोमलपुर तथा जयपुर जिले की पंचायत समिति किशनगढ रेनवाल की ग्राम पंचायत मूण्डलीरणजीतपुरा का कार्यकाल जनवरी 2021 में समाप्त हो रहा है. उन्होंने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं की विद्यमान निर्वाचक नामावलियां अर्हता तिथि 1 जनवरी 2020 के संदर्भ में तैयार की हुई हैं.

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इनके आम चुनाव से पूर्व इन नामावलियों को अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में अपडेट कर ऐसे पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है. मेहरा ने कहा कि नामावली के निरन्तर अद्यतन के दौरान संबंधित प्रगणक (बीएलओ) उक्त 10 ग्राम पंचायतों के मतदान केन्द्रों पर आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए 10 जनवरी (रविवार) को प्रातः 10.00 बजे से सायं 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे. शेष दिवसों में आवेदन पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में ही प्राप्त किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि संबंधित आवेदन 11 जनवरी सायं 6 बजे तक ही प्राप्त किये जा सकेंगे. मेहरा ने यह भी निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा की निर्वाचक नामावलियों के हाल में संपन्न हुए पुनरीक्षण कार्यक्रम में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में अपडेट करने के लिए 21 दिसंबर, 2020 तक आवेदन पत्र प्राप्त किए गए हैं. इन 10 ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली को अद्यतन करने की प्रक्रिया में विधान सभा की निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान आवेदन पत्रों के निर्वाचकों से उक्त ग्राम पंचायतों से संबंधित मतदाताओं से भी नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएं.

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