जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया है. न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश इरशाद और राज्य सरकार की ओर से दायर अपीलों पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए.
अपील में एडीजे कोर्ट, अलवर के गत 14 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कोर्ट ने पहलू खान की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था. अपीलार्थी परिजनों की ओर से अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र भी पेश कर बरी किए लोगों को गिरफ्तारी वारंट से तलब कर अपील के निस्तारण तक जेल में रखने की गुहार की गई है.
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मामले के अनुसार एक अप्रैल 2017 को पहलू खान और उसके बेटे गायों को लेकर जा रहे थे. बहरोड़ थाना इलाके में कुछ लोगों ने गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की थी. वहीं चार अप्रैल को इलाज के दौरान पहलू खान की मौत हो गई थी. मामले में पुलिस ने बाल अपचारी सहित छह अन्य विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, भीम राठी और योगेश कुमार को आरोपी माना था. पुलिस की ओर से पेश आरोप पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत 14 अगस्त को सभी छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था.