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पहलू खान प्रकरण: हाईकोर्ट ने किया निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब - pahlu Khan Moblinching

राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया है. न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश इरशाद और राज्य सरकार की ओर से दायर अपीलों पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए.

pahlu Khan case, पहलू खान मॉब लिंचिंग
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Published : Nov 21, 2019, 10:57 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया है. न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश इरशाद और राज्य सरकार की ओर से दायर अपीलों पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में एडीजे कोर्ट, अलवर के गत 14 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कोर्ट ने पहलू खान की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था. अपीलार्थी परिजनों की ओर से अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र भी पेश कर बरी किए लोगों को गिरफ्तारी वारंट से तलब कर अपील के निस्तारण तक जेल में रखने की गुहार की गई है.

पढ़ें- राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर के गांव बेरासर में अस्पताल बनाने के दिए आदेश

मामले के अनुसार एक अप्रैल 2017 को पहलू खान और उसके बेटे गायों को लेकर जा रहे थे. बहरोड़ थाना इलाके में कुछ लोगों ने गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की थी. वहीं चार अप्रैल को इलाज के दौरान पहलू खान की मौत हो गई थी. मामले में पुलिस ने बाल अपचारी सहित छह अन्य विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, भीम राठी और योगेश कुमार को आरोपी माना था. पुलिस की ओर से पेश आरोप पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत 14 अगस्त को सभी छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया है. न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश इरशाद और राज्य सरकार की ओर से दायर अपीलों पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में एडीजे कोर्ट, अलवर के गत 14 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कोर्ट ने पहलू खान की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था. अपीलार्थी परिजनों की ओर से अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र भी पेश कर बरी किए लोगों को गिरफ्तारी वारंट से तलब कर अपील के निस्तारण तक जेल में रखने की गुहार की गई है.

पढ़ें- राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर के गांव बेरासर में अस्पताल बनाने के दिए आदेश

मामले के अनुसार एक अप्रैल 2017 को पहलू खान और उसके बेटे गायों को लेकर जा रहे थे. बहरोड़ थाना इलाके में कुछ लोगों ने गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की थी. वहीं चार अप्रैल को इलाज के दौरान पहलू खान की मौत हो गई थी. मामले में पुलिस ने बाल अपचारी सहित छह अन्य विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, भीम राठी और योगेश कुमार को आरोपी माना था. पुलिस की ओर से पेश आरोप पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत 14 अगस्त को सभी छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खां मॉब लिंचिंग मामले में निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया है। न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश इरशाद और राज्य सरकार की ओर से दायर अपीलों पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए।Body:अपील में एडीजे कोर्ट, अलवर के गत 14 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कोर्ट ने पहलू खां की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। अपीलार्थी परिजनों की ओर से अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र भी पेश कर बरी किए लोगों को गिरफ्तारी वारंट से तलब कर अपील के निस्तारण तक जेल में रखने की गुहार की गई है। मामले के अनुसार एक अप्रैल 2017 को पहलू खां और उसके बेटे गायों को लेकर जा रहे थे। बहरोड थाना इलाके में कुछ लोगों ने गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की थी। वहीं चार अप्रैल को इलाज के दौरान पहलू खां की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने बाल अपचारी सहित छह अन्य विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, भीम राठी और योगेश कुमार को आरोपी माना था। पुलिस की ओर से पेश आरोप पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत 14 अगस्त को सभी छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था।Conclusion:
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