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सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक मैसेज भेजने वाले की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर में बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने सांप्रदायिक मैसेज भेजने वाले आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. इस व्यक्ति ने सवाई माधोपुर विधायक और जाति विशेष को लेकर एक सांप्रदायिक मैसेज सोशल मीडिया पर भेजा था.

जमानत अर्जी खारिज, bail application rejected
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Apr 29, 2020, 8:41 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर विधायक और जाति विशेष को लेकर सांप्रदायिक मैसेज भेजने वाले आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश अमोल सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में जब देश महामारी से जूझ रहा है, उस समय ऐसी सांप्रदायिक टिप्पणी की गई है. ऐसे में जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं की जा सकती. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहे तो आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत अर्जी पेश कर सकता है.

पढ़ें: नहीं रहे इरफान: जयपुर से पहले टोंक में ही रहते थे खान, यहां से था गहरा नाता

जमानत याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने सवाई माधोपुर एमएलए दानिश अबरार की ओर से बांटे जा रहे, सूखे राशन के देरी से पहुंचने को लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज भेजा था. जिसे सांप्रदायिक बताते हुए अब्दुल गफ्फार नाम के व्यक्ति ने गत 1 अप्रैल को मानटाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अप्रैल को याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है. याचिकाकर्ता का आशय सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का नहीं था. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर विधायक और जाति विशेष को लेकर सांप्रदायिक मैसेज भेजने वाले आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश अमोल सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में जब देश महामारी से जूझ रहा है, उस समय ऐसी सांप्रदायिक टिप्पणी की गई है. ऐसे में जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं की जा सकती. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहे तो आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत अर्जी पेश कर सकता है.

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जमानत याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने सवाई माधोपुर एमएलए दानिश अबरार की ओर से बांटे जा रहे, सूखे राशन के देरी से पहुंचने को लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज भेजा था. जिसे सांप्रदायिक बताते हुए अब्दुल गफ्फार नाम के व्यक्ति ने गत 1 अप्रैल को मानटाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अप्रैल को याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है. याचिकाकर्ता का आशय सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का नहीं था. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

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