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हनी ट्रैप मर्डर केस के आरोपी दीक्षांत की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज - राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला

राजस्थान हाईकोर्ट ने हनी ट्रेप मर्डर केस के आरोपी दीक्षांत कामरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायाधीश पंकज भंडारी ने दिया.

हनी ट्रैप मर्डर केस के आरोपी की जमानत खारिज,  Bail of accused of honey trap murder case dismissed
हनी ट्रैप मर्डर केस के आरोपी की जमानत खारिज
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Published : Feb 26, 2021, 6:32 PM IST

Updated : Feb 26, 2021, 6:40 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने हनी ट्रैप मामले में मई 2018 में एक युवक दुष्यंत शर्मा की हत्या केस में आरोपी दीक्षांत कामरा को जमानत से इंकार कर उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. यह आदेश न्यायाधीश पंकज भंडारी ने दिया.

जमानत अर्जी में दीक्षांत ने कहा कि इस केस में उसे 4 मई 2018 को गिरफ्तार किया था. मामले में अन्य सह आरोपी लक्ष्य को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, इसलिए उसे भी जमानत दी जाए. इसके विरोध में सरकारी वकील शेर सिंह महला और शिकायकर्ता के वकील आरबी माथुर ने कहा कि आरोपी इस केस की अन्य आरोपी प्रिया सेठ के साथ ही एक ही जगह पर रहता था.

घटना वाले दिन भी उन्हें वहां के गार्ड ने कार के पीछे कुछ रखते हुए देखा था. उसी जगह पर ही युवक की हत्या हुई है. ऐसे में आरोपी के खिलाफ केस में पर्याप्त साक्ष्य हैं और उसे जमानत नहीं दी जा सकती. अदालत ने पक्षकारों की बहस सुनकर आरोपी दीक्षांत की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

पढ़ें- 'भारत व्यापार बंद' के तहत जयपुर में नहीं बंद होंगे बाजार, CM को सौंपेंगे ज्ञापन

गौरतलब है कि मृतक के पिता ने झोटवाड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा 2 मई 2018 की रात को घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया. जांच करने पर पुलिस ने बजाज नगर इलाके के ईडन गार्डन अपार्टमेंट से प्रिया सेठ सहित आरोपी दीक्षांत और लक्ष्य को गिरफ्तार किया था और दुष्यंत की लाश को आमेर के पास सूटकेस से बरामद किया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने हनी ट्रैप मामले में मई 2018 में एक युवक दुष्यंत शर्मा की हत्या केस में आरोपी दीक्षांत कामरा को जमानत से इंकार कर उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. यह आदेश न्यायाधीश पंकज भंडारी ने दिया.

जमानत अर्जी में दीक्षांत ने कहा कि इस केस में उसे 4 मई 2018 को गिरफ्तार किया था. मामले में अन्य सह आरोपी लक्ष्य को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, इसलिए उसे भी जमानत दी जाए. इसके विरोध में सरकारी वकील शेर सिंह महला और शिकायकर्ता के वकील आरबी माथुर ने कहा कि आरोपी इस केस की अन्य आरोपी प्रिया सेठ के साथ ही एक ही जगह पर रहता था.

घटना वाले दिन भी उन्हें वहां के गार्ड ने कार के पीछे कुछ रखते हुए देखा था. उसी जगह पर ही युवक की हत्या हुई है. ऐसे में आरोपी के खिलाफ केस में पर्याप्त साक्ष्य हैं और उसे जमानत नहीं दी जा सकती. अदालत ने पक्षकारों की बहस सुनकर आरोपी दीक्षांत की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

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गौरतलब है कि मृतक के पिता ने झोटवाड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा 2 मई 2018 की रात को घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया. जांच करने पर पुलिस ने बजाज नगर इलाके के ईडन गार्डन अपार्टमेंट से प्रिया सेठ सहित आरोपी दीक्षांत और लक्ष्य को गिरफ्तार किया था और दुष्यंत की लाश को आमेर के पास सूटकेस से बरामद किया था.

Last Updated : Feb 26, 2021, 6:40 PM IST
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