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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा, जांच अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश

जयपुर में नाबालिग से कई महिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सरबजीत सिंह बेदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया.

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6, jaipur latest news
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा
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Published : Dec 3, 2019, 7:37 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई महिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सरबजीत सिंह बेदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए. वहीं, अदालत ने प्रकरण में लचर जांच करने वाले तीन अनुसंधान अधिकारियों कैलाश चंद, गुरभूपेन्द्र सिंह और सुरेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को आदेश की कॉपी भेजी है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 10 दिसंबर 2015 को झोटवाडा थाना इलाका निवासी 15 साल पीड़िता अपनी सहेली के घर गई थी. वहां से दोनों इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर जाने के बाद दिल्ली पहुंचे. जहां उसकी सहेली का मित्र अभियुक्त मिला. अभियुक्त दोनों सहेलियों को अपने गांव ककराला ले गया. जहां अभियुक्त ने पहले सहेली के साथ संबंध बनाए और बाद में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ें- गांधी परिवार की SPG सुरक्षा हटाना बिल्कुल गलत हैः सीएम गहलोत

इसके बाद अभियुक्त उसे हरिद्वार सहित अनेक जगहों पर ले गया. यहां उसने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया. दूसरी ओर पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 27 मार्च 2016 को दिल्ली से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई महिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सरबजीत सिंह बेदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए. वहीं, अदालत ने प्रकरण में लचर जांच करने वाले तीन अनुसंधान अधिकारियों कैलाश चंद, गुरभूपेन्द्र सिंह और सुरेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को आदेश की कॉपी भेजी है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 10 दिसंबर 2015 को झोटवाडा थाना इलाका निवासी 15 साल पीड़िता अपनी सहेली के घर गई थी. वहां से दोनों इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर जाने के बाद दिल्ली पहुंचे. जहां उसकी सहेली का मित्र अभियुक्त मिला. अभियुक्त दोनों सहेलियों को अपने गांव ककराला ले गया. जहां अभियुक्त ने पहले सहेली के साथ संबंध बनाए और बाद में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.

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इसके बाद अभियुक्त उसे हरिद्वार सहित अनेक जगहों पर ले गया. यहां उसने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया. दूसरी ओर पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 27 मार्च 2016 को दिल्ली से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई महिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सरबजीत सिंह बेदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए। वहीं अदालत ने प्रकरण में लचर जांच करने वाले तीन अनुसंधान अधिकारियों कैलाश चंद, गुरभूपेन्द्र सिंह और सुरेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को आदेश की कॉपी भेजी है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया गया कि 10 दिसंबर 2015 को झोटवाडा थाना इलाका निवासी 15 वर्षीय पीडिता अपनी सहेली के घर गई थी। वहां से दोनों इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर जाने के बाद दिल्ली पहुंचे। जहां उसकी सहेली का मित्र अभियुक्त मिला। अभियुक्त दोनों सहेलियों को अपने गांव ककराला ले गया। जहां अभियुक्त ने पहले सहेली के साथ संबंध बनाए और बाद में पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अभियुक्त उसे हरिद्वार सहित अनेक जगहों पर ले गया, जहां उसने पीडिता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। दूसरी ओर पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 27 मार्च 2016 को दिल्ली से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। Conclusion:
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