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राजकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को मिलेगी निशुल्क यूनिफॉर्म, नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी - Government school Of Rajasthan

राजस्थान के राजकीय स्कूलों में आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को इस साल से निशुल्क यूनिफार्म मिलेगी. इसके लिए आरटीई के नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा मुहैया करवाने का प्रावधान है.

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शिक्षा संकुल
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Published : Jun 17, 2021, 11:05 PM IST

जयपुर. राजकीय स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस साल से निशुल्क यूनिफॉर्म मिलेगी. इसके लिए आरटीई के नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है. वहीं, 65 मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए जिला आवंटन भी कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार शाम को ट्वीट कर ये जानकारी दी.

डोटासरा ने ट्वीट में लिखा,' वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा की पालना में इस सत्र से राजकीय विद्यालयों के कक्षा-8 तक के समस्त विद्यार्थियों को निशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाए जाने के लिए संबंधित आरटीई नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है.' शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा मुहैया करवाने का प्रावधान है. इसके तहत इस सत्र से राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निशुल्क यूनिफार्म मुहैया करवाई जाएगी. इसके लिए आरटीई के नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है.

पढ़ें: अनाथ बच्चों की मदद में PM केयर फंड Defective, प्रधानमंत्री मोदी से करूंगा अलग से बातः CM Ashok Gehlot

मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए जिलों का आवंटन

इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर की ओर से 65 मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए जिला आवंटन भी कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट कर लिखा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर की ओर से 65 मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड- 3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए जिला आवंटन किया गया है. सभी को बहुत बहुत बधाई.

जयपुर. राजकीय स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस साल से निशुल्क यूनिफॉर्म मिलेगी. इसके लिए आरटीई के नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है. वहीं, 65 मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए जिला आवंटन भी कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार शाम को ट्वीट कर ये जानकारी दी.

डोटासरा ने ट्वीट में लिखा,' वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा की पालना में इस सत्र से राजकीय विद्यालयों के कक्षा-8 तक के समस्त विद्यार्थियों को निशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाए जाने के लिए संबंधित आरटीई नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है.' शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा मुहैया करवाने का प्रावधान है. इसके तहत इस सत्र से राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निशुल्क यूनिफार्म मुहैया करवाई जाएगी. इसके लिए आरटीई के नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है.

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मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए जिलों का आवंटन

इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर की ओर से 65 मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए जिला आवंटन भी कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट कर लिखा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर की ओर से 65 मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड- 3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए जिला आवंटन किया गया है. सभी को बहुत बहुत बधाई.

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