ETV Bharat / city

राजस्थान हाईकोर्टः प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती-2018 की चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक

महिला एवं बाल विभाग विभाग में प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती-2018 की चयन प्रक्रिया पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी. साथ ही संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है.

author img

By

Published : Mar 4, 2020, 8:39 PM IST

jaipur news, rajasthan news, न्यायाधीश एसपी शर्मा, प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती, राजस्थान हाईकोर्ट आदेश, rajasthan highcourt order
चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला एवं बाल विभाग विभाग में प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती-2018 की चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने कार्मिक सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग सचिव और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आदित्य सिंह परिहार की याचिका पर दिए है.

प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती-2018 की चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक

याचिका में अधिवक्ता महेन्द्र शाह और विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने प्रोटेक्शन ऑफिसर के 21 पदों के लिए वर्ष 2018 में भर्ती निकाली गई थी. भर्ती नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत उम्मीदवार के लिखित परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम चालीस फीसदी अंक आने चाहिए थे.

पढ़ेंः चाइना से सप्लाई कम होने पर दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग पर सरकार अलर्ट, कलेक्टरों को दिए जरूरी निर्देश

इसके बावजूद आरपीएससी ने दोनों प्रश्न पत्रों के कुल अंकों को जोड़कर परिणाम जारी कर दिया गया और मेरिट सूची तैयार कर ली गई. याचिका में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में इस नियम की अवहेलना हुई है. ऐसे में नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला एवं बाल विभाग विभाग में प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती-2018 की चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने कार्मिक सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग सचिव और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आदित्य सिंह परिहार की याचिका पर दिए है.

प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती-2018 की चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक

याचिका में अधिवक्ता महेन्द्र शाह और विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने प्रोटेक्शन ऑफिसर के 21 पदों के लिए वर्ष 2018 में भर्ती निकाली गई थी. भर्ती नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत उम्मीदवार के लिखित परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम चालीस फीसदी अंक आने चाहिए थे.

पढ़ेंः चाइना से सप्लाई कम होने पर दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग पर सरकार अलर्ट, कलेक्टरों को दिए जरूरी निर्देश

इसके बावजूद आरपीएससी ने दोनों प्रश्न पत्रों के कुल अंकों को जोड़कर परिणाम जारी कर दिया गया और मेरिट सूची तैयार कर ली गई. याचिका में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में इस नियम की अवहेलना हुई है. ऐसे में नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.