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जयपुर: नायब तहसीलदार पद पर होने वाली पदोन्नति पर रोक

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने भूअभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पद पर गत 23 जून की पात्रता सूची से की जा रही पदोन्नति पर अंतरिम रोक लगा दी है.

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Published : Oct 9, 2020, 8:48 PM IST

stay on promotion,  Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal
नायब तहसीलदार पद पर होने वाली पदोन्नति पर रोक

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने भूअभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पद पर गत 23 जून की पात्रता सूची से की जा रही पदोन्नति पर अंतरिम रोक लगा दी है. अधिकरण ने यह आदेश सुरेंद्र कुमार शर्मा की अपील पर दिए हैं.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट: नई नगर पालिकाएं गठित करने की अधिसूचना पर रोक

अपील में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अधिकरण को बताया कि राजस्व मंडल ने नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए गत 23 जून को पात्रता सूची जारी की. जिसमें वर्ष 2013-14 के नियमित पदोन्नत होने वाले याचिकाकर्ता सहित अन्य कर्मचारियों को बाहर करते हुए वर्ष 2014-15 के परीक्षा देकर पदोन्नत हुए कर्मचारियों को शामिल कर लिया.

याचिका में कहा गया कि नियमित कर्मचारियों को तहसीलदार पद की पदोन्नति से बाहर करने के कारण याचिकाकर्ता से जूनियर कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया जाएगा. जिसके चलते पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी. ऐसे में पात्रता सूची पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने गत 23 जून की पात्रता सूची से की जाने वाली पदोन्नति पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने भूअभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पद पर गत 23 जून की पात्रता सूची से की जा रही पदोन्नति पर अंतरिम रोक लगा दी है. अधिकरण ने यह आदेश सुरेंद्र कुमार शर्मा की अपील पर दिए हैं.

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अपील में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अधिकरण को बताया कि राजस्व मंडल ने नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए गत 23 जून को पात्रता सूची जारी की. जिसमें वर्ष 2013-14 के नियमित पदोन्नत होने वाले याचिकाकर्ता सहित अन्य कर्मचारियों को बाहर करते हुए वर्ष 2014-15 के परीक्षा देकर पदोन्नत हुए कर्मचारियों को शामिल कर लिया.

याचिका में कहा गया कि नियमित कर्मचारियों को तहसीलदार पद की पदोन्नति से बाहर करने के कारण याचिकाकर्ता से जूनियर कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया जाएगा. जिसके चलते पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी. ऐसे में पात्रता सूची पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने गत 23 जून की पात्रता सूची से की जाने वाली पदोन्नति पर रोक लगा दी है.

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