जयपुर. सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी के मरीजों और इस बीमारी से मरने वालों के आश्रित परिवारों को क्षतिपूर्ति दिए जाने को लेकर (State Human Rights Commission sought report ) राज्य मानव अधिकार आयोग ने एक बड़ा निर्णय लिया है. इस संबंध में पूर्व में आयोग में दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी के व्यास ने मुख्य सचिव, खान विभाग के प्रमुख सचिव और भूविज्ञान विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने ये रिपोर्ट 21 फरवरी को दिए निर्देश के बाद अब तक हुए कार्यों पर मांगी है.
आयोग अध्यक्ष ने अपने निर्देश में लिखा कि विभिन्न मीडिया के जरिए आयोग के संज्ञान में आया है कि सैकड़ों सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों (Case of compensation given to silicosis victims) और इस बीमारी से मरने वालों के परिवारों को सरकारी की नीति के अनुरूप क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जा रही है. सरकार की ओर से जो नीति बनाई गई है, उसकी पालना नहीं की जा रही है.
निर्देश में लिखा है कि प्रत्येक मानव को जीने का अधिकार है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 में भी उल्लेखित किया गया है. आयोग ने संबंधित विभाग और मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले में गठित जिला मिनरल फाउंडेशन की बैठकों में सिलिकोसिस पीड़ित और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा रही है या नहीं इसकी जानकारी दें. यदि नहीं दी जा रही है तो उसके क्या कारण हैं और दी जा रही है तो अब तक कितने पीड़ितों और पीड़ित के परिवारों को यह राशि दी गई है?.