जयपुर. चूरू में कक्षा 7 के छात्र की होमवर्क ना करने पर पिटाई और उसके बाद हुई मौत के मामले में राज्य मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है. आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीके व्यास ने इस घटना को गंभीर मानते हुए चूरू कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और निदेशक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर 7 दिन में कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा है.
आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी के व्यास ने इस घटना की मीडिया में छपी खबर हो के आधार पर यह संज्ञान लिया. घटना में जो कुछ हुआ उसे बालक के मानव अधिकार का हनन भी बताया. आयोग ने चूरू कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और शिक्षा निदेशालय के निदेशक से अगले 1 सप्ताह में इन बिंदुओं पर जवाब मांगा है.
इन बिंदुओं पर मांगा जवाब
आरोपी शिक्षक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है. स्कूल संचालक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है. क्या स्कूल की मान्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी गई है. स्कूल संचालन की मान्यता किस वर्ष में मिली. स्कूल में कितने शिक्षकों का स्टाफ है और उनकी क्या-क्या शैक्षणिक योग्यताएं है. क्या आरोपी शिक्षक और अन्य शिक्षकों के विरुद्ध मारपीट के संबंध में कोई शिकायत बच्चों और अभिभावकों की ओर से संचालक अथवा पुलिस/प्रशासन से की गई थी. यदि की गई थी तो उनके संबंध में क्या-क्या कार्रवाई की गई. आयोग ने इस मामले में 25 अक्टूबर तक पत्रावली पेश करने के भी निर्देश दिए हैं.