जयपुर. आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम फिर जारी करने के संबंध में एकलपीठ की ओर से दिए आदेश दिया गया था. जिसके विरुद्ध राज्य सरकार को हाइकोर्ट की खंडपीठ में स्टे नहीं मिल पाया. इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई 17 फरवरी तक टाल दी है.
अपील में कहा गया की एकलपीठ के आदेश की पालना में पदों के मुकाबले 2 गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने पर करीब सात सौ उम्मीदवार अधिक बुलाने पड़ेंगे. जिससे न केवल चयन प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा, बल्कि साक्षात्कार की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी. अपील में कहा गया की आयोग आरएएस परीक्षा नियम,1999 के तहत ही हर बार आरएएस भर्ती का परिणाम जारी करता आया है. ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द कर साक्षात्कार लेने की अनुमति दी जाए.
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गौरतलब है की एकलपीठ ने कविता गोदारा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए गत 17 दिसंबर को आदेश जारी कर आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया था. इसके अलावा पदों के मुकाबले कम से कम 2 गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के साथ ही भर्ती विज्ञापन के दिन लागू नियम 15 के तहत एक सामान्य कट ऑफ जारी करने के आदेश दिए थे.