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लॉकडाउन अवधि में नगरीय निकायों के लिए जारी किए गए विशेष दिशा-निर्देश

कोरोना की दूसरी लहर में नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए भीड़ को नियंत्रित करना अति आवश्यक है. इसके लिए राज्य सरकार ने 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन का फैसला लिया है. इस लॉकडाउन के दौरान नगरीय निकायों की भी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी. इसके लिए स्थानीय निकाय निदेशालय ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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जारी किए गए विशेष दिशा निर्देश
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Published : May 9, 2021, 12:42 AM IST

जयपुर. कोविड- 19 संक्रमण की परिस्थिति को देखते हुए विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह डीजे, बारात, निकासी और प्रीतिभोज की 31 मई तक अनुमति नहीं होगी. विवाह घर पर अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें 11 व्यक्ति सहमत होंगे. इसकी सूचना DoIT के पोर्टल पर देनी होगी. शादी के लिए टेंट हाउस और हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी की अनुमति नहीं होगी.

मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर को शादी समारोह के लिए बंद रखा जाएगा. शादी समारोह में विवाह स्थल संचालकों, टेंट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालक और बैंड बाजा वादकों को बुकिंगकर्ता द्वारा एडवांस बुकिंग के लिए दिया गया अमाउंट आयोजनकर्ता को वापस लौटाया जाएगा या फिर विवाह समारोह के आगामी तिथि अनुसार एडजस्ट किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के कोविड उपचार के पैकेजेज में संशोधन

जारी दिशा-निर्देश

  • किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज के आयोजन की अनुमति नहीं होगी.
  • संपूर्ण राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. आमजन से अपील की जाती है कि पूजा, अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि अपने घर पर रहकर ही करें.
  • सभी सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, जीप इत्यादि पूर्ण रुप से बंद रहेंगे. बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेंपो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी.
  • सभी उद्योग और निर्माण से संबंधित इकाइयों के कार्य करने की अनुमति होगी. ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके. संबंधित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किए जाएं, जिससे आवागमन में सुविधा हो.
  • उद्योग और निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा. संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और विवरण, स्पेशल बस के नंबर और ड्राइवर का नाम जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे.
  • निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी.
  • जिला प्रशासन द्वारा इंसीडेंट कमांडर/संयुक्त प्रवर्तन दल/वार्ड कमेटी/ग्राम पंचायत समिति कोर ग्रुप द्वारा सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्वॉरेंटाइन नियमों के उल्लंघन और कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई जाएगी.

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नगरीय निकायों को गृह विभाग के दिशा-निर्देश की सख्ती से पालना के लिए अपने क्षेत्र में स्थित दुकान/ व्यवसायिक प्रतिष्ठान/ मैरिज गार्डन/ बैंक्विट हॉल के संचालकों को पाबंद कराया जाना सुनिश्चित करना होगा और पालना नहीं करने पर जिला प्रशासन के सहयोग से सील करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही आमजन में जन जागरूकता के लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में क्रमशः 50, 25 और 10 की संख्या में ई रिक्शा/ साइकिल रिक्शा/ ऑटो रिक्शा के माध्यम से कोविड- 19 प्रोटोकॉल की पालना करने और कोविड- 19 की गंभीर स्थिति बाबत प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा.

जयपुर. कोविड- 19 संक्रमण की परिस्थिति को देखते हुए विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह डीजे, बारात, निकासी और प्रीतिभोज की 31 मई तक अनुमति नहीं होगी. विवाह घर पर अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें 11 व्यक्ति सहमत होंगे. इसकी सूचना DoIT के पोर्टल पर देनी होगी. शादी के लिए टेंट हाउस और हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी की अनुमति नहीं होगी.

मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर को शादी समारोह के लिए बंद रखा जाएगा. शादी समारोह में विवाह स्थल संचालकों, टेंट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालक और बैंड बाजा वादकों को बुकिंगकर्ता द्वारा एडवांस बुकिंग के लिए दिया गया अमाउंट आयोजनकर्ता को वापस लौटाया जाएगा या फिर विवाह समारोह के आगामी तिथि अनुसार एडजस्ट किया जाएगा.

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जारी दिशा-निर्देश

  • किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज के आयोजन की अनुमति नहीं होगी.
  • संपूर्ण राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. आमजन से अपील की जाती है कि पूजा, अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि अपने घर पर रहकर ही करें.
  • सभी सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, जीप इत्यादि पूर्ण रुप से बंद रहेंगे. बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेंपो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी.
  • सभी उद्योग और निर्माण से संबंधित इकाइयों के कार्य करने की अनुमति होगी. ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके. संबंधित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किए जाएं, जिससे आवागमन में सुविधा हो.
  • उद्योग और निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा. संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और विवरण, स्पेशल बस के नंबर और ड्राइवर का नाम जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे.
  • निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी.
  • जिला प्रशासन द्वारा इंसीडेंट कमांडर/संयुक्त प्रवर्तन दल/वार्ड कमेटी/ग्राम पंचायत समिति कोर ग्रुप द्वारा सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्वॉरेंटाइन नियमों के उल्लंघन और कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई जाएगी.

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नगरीय निकायों को गृह विभाग के दिशा-निर्देश की सख्ती से पालना के लिए अपने क्षेत्र में स्थित दुकान/ व्यवसायिक प्रतिष्ठान/ मैरिज गार्डन/ बैंक्विट हॉल के संचालकों को पाबंद कराया जाना सुनिश्चित करना होगा और पालना नहीं करने पर जिला प्रशासन के सहयोग से सील करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही आमजन में जन जागरूकता के लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में क्रमशः 50, 25 और 10 की संख्या में ई रिक्शा/ साइकिल रिक्शा/ ऑटो रिक्शा के माध्यम से कोविड- 19 प्रोटोकॉल की पालना करने और कोविड- 19 की गंभीर स्थिति बाबत प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा.

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