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नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्त को 5 साल की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना

जयपुर में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनाई गई. साथ ही अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर पॉक्सो विशेष अदालत , Jaipur news
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को मिली सजा
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Published : Dec 9, 2019, 9:43 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से आए दिन छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त दीपक बलाई को 5 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने कोटपूतली थाना इलाका निवासी अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

वहीं, अदालत ने जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त जेल में रखने के निर्देश दिए हैं. दूसरी ओर अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि अभियुक्त पीड़िता के साथ आए दिन मौका देखकर छेड़छाड़ करता था.

पढ़ेंः 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला, आरोपी पॉक्सो कोर्ट में पेश

इस संबंध में पीड़िता के पिता ने गत वर्ष 25 फरवरी को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद अभियुक्त ने 21 जुलाई 2018 को सूनसान रास्ते में पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की. जब पीड़ित पक्ष ने अभियुक्त के परिजनों को शिकायत की तो अभियुक्त ने पीड़िता का अपहरण करने की भी धमकी दी.जिस पर पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से आए दिन छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त दीपक बलाई को 5 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने कोटपूतली थाना इलाका निवासी अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

वहीं, अदालत ने जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त जेल में रखने के निर्देश दिए हैं. दूसरी ओर अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि अभियुक्त पीड़िता के साथ आए दिन मौका देखकर छेड़छाड़ करता था.

पढ़ेंः 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला, आरोपी पॉक्सो कोर्ट में पेश

इस संबंध में पीड़िता के पिता ने गत वर्ष 25 फरवरी को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद अभियुक्त ने 21 जुलाई 2018 को सूनसान रास्ते में पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की. जब पीड़ित पक्ष ने अभियुक्त के परिजनों को शिकायत की तो अभियुक्त ने पीड़िता का अपहरण करने की भी धमकी दी.जिस पर पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग लडक़ी से आए दिन छेडछाड करने वाले अभियुक्त दीपक बलाई को पांच साल की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने कोटपूतली थाना इलाका निवासी इस अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त जेल में रखने के निर्देश दिए हैं।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि अभियुक्त पनियाला थाना इलाके में रहने वाली पीडिता के साथ आए दिन मौका देखकर छेडछाड करता था। इस संबंध में पीडिता के पिता ने गत वर्ष 25 फरवरी को भी थाने में रिपोर्ट दी थी। इसके बाद अभियुक्त ने 21 जुलाई 2018 को सूनसान रास्ते में पीडिता के साथ छेडछाड की। जब पीडित पक्ष ने अभियुक्त के परिजनों को शिकायत की तो अभियुक्त ने पीडिता का अपहरण करने की भी धमकी दी। इस पर पीडिता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। Conclusion:
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