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नाबालिग के अपहर्ता को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा - Jaipur special court

जयपुर की विशेष अदालत क्रम- 2 ने पॉक्सो एक्ट के मामले में अरोपी को 4 साल की सजा सुनाई, साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर पॉस्को मामला Jaipur news
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Published : Nov 25, 2019, 7:27 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामले की विशेष अदालत क्रम- 2 ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले अभियुक्त हनिस खान को 4 साल की सजा सुनाई, इसके साथ की अदालत ने सीकर निवासी इस अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर पॉस्को मामला  Jaipur news
नाबालिग के अपहर्ता को कारावास

वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया की पीड़िता का परिवार शहर से बाहर रहता है. पीड़िता अपने परिवार सहित विद्याधर नगर स्थित एक होटल में 11 नवंबर 2017 को रुकी थी. जो 16 नवंबर की सुबह होटल के बाहर आई थी, जहां पीड़िता का रिश्ते में भाई लगने वाला अरोपी हनिस पीड़िता को बहला फुसलाकर ले गया.

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जिसके बाद पीड़िता के परिजनों की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

जयपुर. पॉक्सो मामले की विशेष अदालत क्रम- 2 ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले अभियुक्त हनिस खान को 4 साल की सजा सुनाई, इसके साथ की अदालत ने सीकर निवासी इस अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर पॉस्को मामला  Jaipur news
नाबालिग के अपहर्ता को कारावास

वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया की पीड़िता का परिवार शहर से बाहर रहता है. पीड़िता अपने परिवार सहित विद्याधर नगर स्थित एक होटल में 11 नवंबर 2017 को रुकी थी. जो 16 नवंबर की सुबह होटल के बाहर आई थी, जहां पीड़िता का रिश्ते में भाई लगने वाला अरोपी हनिस पीड़िता को बहला फुसलाकर ले गया.

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जिसके बाद पीड़िता के परिजनों की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

Intro:जयपुर। पॉस्को मामलों की विशेष अदालत क्रम- 2 ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले अभियुक्त हनिस खान 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ की अदालत ने सीकर निवासी इस अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया की पीड़िता का परिवार शहर से बाहर रहता है। पीड़िता अपने परिवार सहित विद्याधर नगर स्थित एक होटल में 11 नवंबर 2017 को रुकी थी। पीड़िता 16 नवंबर की सुबह होटल के बाहर आई थी। वहां मौजूद पीड़िता की चाची की बहन का लड़का अभियुक्त हनिस पीड़िता को बहला फुसलाकर ले गया। इस पर पीड़िता के परिजनों की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।


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