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जयपुरः खान घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपियों की SLP खारिज

खान घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की दायर एसएलपी खारिज को खारिज कर दिया है. लेकिन, सर्वोच्च अदालत ने 17 फरवरी तक आरोपियों को गिरफ्तार करने के संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

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खान घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपियों की एसएलपी खारिज
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Published : Feb 11, 2020, 2:12 AM IST

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने खान घोटाले के पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जनवरी के आदेश को चुनौती देने के मामले में आरोपी श्याम सुंदर सिंघवी धीरेन्द्र सिंह और पंकज गहलोत सहित अन्य आरोपियों की एसएलपी सोमवार को खारिज कर दी. हालांकि सर्वोच्च अदालत ने 17 फरवरी तक आरोपियों को गिरफ्तार करने के संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी केएम नटराज उपस्थित हुए. उन्होंने अदालती आदेश की पालना में आरोपियों के आचरण के बारे में जानकारी दी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जनवरी के आदेश में दखल से इंकार करते हुए आरोपियों की एसएलपी खारिज कर दी. गौरतलब है कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को मामले में आरोपी श्याम सुंदर सिंघवी और पंकज सिंघवी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की विशेष कोर्ट द्वारा लिए गए प्रसंज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी को वापस लिए जाने के कारण उन्हें खारिज कर दिया था.

पढ़ेंः शिव एन्क्लेव की सफलता के बाद JDA जल्द लाएगा 2 नई आवासीय योजना, सीएम करेंगे लॉन्च

बता दें, कि इस मामले में आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी. जिसमें हाइकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में निचली कोर्ट के लिए गए प्रसंज्ञान को सही माना था. इसके अलावा दूसरी एसएलपी में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाइकोर्ट ने ईडी मामलों की विशेष कोर्ट के 21 जनवरी 2019 के आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने खान घोटाले के पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जनवरी के आदेश को चुनौती देने के मामले में आरोपी श्याम सुंदर सिंघवी धीरेन्द्र सिंह और पंकज गहलोत सहित अन्य आरोपियों की एसएलपी सोमवार को खारिज कर दी. हालांकि सर्वोच्च अदालत ने 17 फरवरी तक आरोपियों को गिरफ्तार करने के संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी केएम नटराज उपस्थित हुए. उन्होंने अदालती आदेश की पालना में आरोपियों के आचरण के बारे में जानकारी दी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जनवरी के आदेश में दखल से इंकार करते हुए आरोपियों की एसएलपी खारिज कर दी. गौरतलब है कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को मामले में आरोपी श्याम सुंदर सिंघवी और पंकज सिंघवी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की विशेष कोर्ट द्वारा लिए गए प्रसंज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी को वापस लिए जाने के कारण उन्हें खारिज कर दिया था.

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बता दें, कि इस मामले में आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी. जिसमें हाइकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में निचली कोर्ट के लिए गए प्रसंज्ञान को सही माना था. इसके अलावा दूसरी एसएलपी में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाइकोर्ट ने ईडी मामलों की विशेष कोर्ट के 21 जनवरी 2019 के आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

Intro:जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने खान घोटाले के पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जनवरी के आदेश को चुनौती देने के मामले में आरोपी श्याम सुंदर सिंघवी, धीरेन्द्र सिंह व पंकज गहलोत सहित अन्य आरोपियों की एसएलपी सोमवार को खारिज कर दी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने 17 फरवरी तक आरोपियों को गिरफ्तार करने के संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। Body:सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी केएम नटराज उपस्थित हुए। उन्होंने अदालती आदेश की पालना में आरोपियों के आचरण के बारे में जानकारी दी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जनवरी के आदेश में दखल से इंकार करते हुए आरोपियों की एसएलपी खारिज कर दी। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को मामले में आरोपी श्याम सुंदर सिंघवी व पंकज सिंघवी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की विशेष कोर्ट द्वारा लिए गए प्रसंज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी को वापस लिए जाने के कारण उन्हें खारिज कर दिया था। मामले में आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाइकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में निचली कोर्ट के लिए गए प्रसंज्ञान को सही माना था। इसके अलावा दूसरी एसएलपी में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाइकोर्ट ने ईडी मामलोें की विशेष कोर्ट के 21 जनवरी 2019 के आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश रोक लगाने से इनकार कर दिया था।


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