जयपुर. प्रदेश में हुक्का बार का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. अब तक कुछ शर्तों और कोर्ट से स्टे का हवाला देकर विभिन्न रेस्टोरेंट में हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था. जिसे राजस्थान सरकार ने गंभीरता से लिया और राजस्थान विधानसभा की ओर से कोटपा एक्ट में एक नई धारा जोड़ने का संशोधन पास किया गया.
संशोधन पास होने के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के लिए भेजा गया और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कोटपा एक्ट में संशोधन करते हुए एक नई धारा जोड़ने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया. एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि राजस्थान विधानसभा की ओर से कोटपा एक्ट में एक नई धारा 4-(क) को जोड़ने का संशोधन पास किया गया.
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जिसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कोटपा एक्ट में नई धारा 4-(क) जोड़ने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया. कोटपा एक्ट में किए गए नए संशोधन के बाद अब प्रदेश में किसी भी तरीके से हुक्का बार का संचालन नहीं किया जा सकेगा. अब तक हुक्का बार का संचालन करने पर पुलिस केवल कोटपा एक्ट के तहत चालान काटा करती थी.
लेकिन अब संशोधन हो जाने के बाद हुक्का बार का संचालन करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी. इसके साथ ही अवैध रूप से हुक्का बार का संचालन करने वाले लोगों को अब 3 वर्ष का कठोर कारावास भी भुगतना पड़ेगा. कोटपा एक्ट में हुए संशोधन के बाद उम्मीद जताई जा रही है, कि प्रदेश में फल-फूल रहा हुक्का बार का गोरखधंधा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा.