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जगतपुरा जोन में दो मैरिज गार्डन सीज, अभी भी सैकड़ों मैरिज गार्डन पर पंजीकरण शुल्क बकाया - Jaipur Municipal Corporation Revenue Branch Penalty Action

स्वायत्त शासन विभाग ने बीते दिनों मैरिज गार्डन संचालकों को बकाया टैक्स जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी में 31 दिसंबर तक छूट देने के निर्देश जारी किए थे. ये छूट वर्ष 2018-19 और 2019-20 के टैक्स बकायेदारों को एकमुश्त राशि जमा कराने पर मिलनी थी.

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जगतपुरा जोन में दो मैरिज गार्डन सीज
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Published : Feb 15, 2021, 10:55 PM IST

जयपुर. ग्रेटर नगर निगम के जगतपुरा जोन और राजस्व शाखा ने सोमवार को जगतपुरा जोन में कार्रवाई करते हुए दो मैरिज गार्डन को सीज किया. पंजीयन शुल्क जमा नहीं कराने पर जोन उपायुक्त के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई. हालांकि बकाया राशि जमा करवाने पर इन मैरिज गार्डन की सील खोली गई.

स्वायत्त शासन विभाग ने बीते दिनों मैरिज गार्डन संचालकों को बकाया टैक्स जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी में 31 दिसंबर तक छूट देने के निर्देश जारी किए थे. ये छूट वर्ष 2018-19 और 2019-20 के टैक्स बकायेदारों को एकमुश्त राशि जमा कराने पर मिलनी थी. बावजूद इसके करीब 192 मैरिज गार्डन संचालकों ने ना तो इस छूट का लाभ उठाया और ना ही अपना बकाया जमा कराया.

पढ़ें- Special: जयपुर में अंधाधुंध शहरीकरण के आगे दम तोड़ रही हरियाली

ऐसे में अब निगम प्रशासन सख्ती करते हुए कार्रवाई कर रहा है. इस क्रम में सोमवार को जगतपुरा जोन उपायुक्त ममता नागर के नेतृत्व में दो मैरिज गार्डन को सीज किया गया. उपायुक्त ने बताया कि पटेल पैराडाइज मैरिज गार्डन संचालक की ओर से बकाया राशि 2 लाख 33 हजार 130 रुपए और अंगिरा गार्डन संचालक ने बकाया राशि 2 लाख 15 हजार 509 रुपए जमा करवाई तो सीज खोली गई.

ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में अब तक भी सैकड़ों मैरिज गार्डन ऐसे हैं, जिनके संचालकों ने 2019-20 का लाइसेंस शुल्क जमा नहीं कराया है. ऐसे मैरिज गार्डन को अब नोटिस दिए जा रहे हैं और इसके बावजूद भी बकाया जमा नहीं कराया जाता है, मैरिज गार्डन सीज किये जायेंगे.

जयपुर. ग्रेटर नगर निगम के जगतपुरा जोन और राजस्व शाखा ने सोमवार को जगतपुरा जोन में कार्रवाई करते हुए दो मैरिज गार्डन को सीज किया. पंजीयन शुल्क जमा नहीं कराने पर जोन उपायुक्त के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई. हालांकि बकाया राशि जमा करवाने पर इन मैरिज गार्डन की सील खोली गई.

स्वायत्त शासन विभाग ने बीते दिनों मैरिज गार्डन संचालकों को बकाया टैक्स जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी में 31 दिसंबर तक छूट देने के निर्देश जारी किए थे. ये छूट वर्ष 2018-19 और 2019-20 के टैक्स बकायेदारों को एकमुश्त राशि जमा कराने पर मिलनी थी. बावजूद इसके करीब 192 मैरिज गार्डन संचालकों ने ना तो इस छूट का लाभ उठाया और ना ही अपना बकाया जमा कराया.

पढ़ें- Special: जयपुर में अंधाधुंध शहरीकरण के आगे दम तोड़ रही हरियाली

ऐसे में अब निगम प्रशासन सख्ती करते हुए कार्रवाई कर रहा है. इस क्रम में सोमवार को जगतपुरा जोन उपायुक्त ममता नागर के नेतृत्व में दो मैरिज गार्डन को सीज किया गया. उपायुक्त ने बताया कि पटेल पैराडाइज मैरिज गार्डन संचालक की ओर से बकाया राशि 2 लाख 33 हजार 130 रुपए और अंगिरा गार्डन संचालक ने बकाया राशि 2 लाख 15 हजार 509 रुपए जमा करवाई तो सीज खोली गई.

ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में अब तक भी सैकड़ों मैरिज गार्डन ऐसे हैं, जिनके संचालकों ने 2019-20 का लाइसेंस शुल्क जमा नहीं कराया है. ऐसे मैरिज गार्डन को अब नोटिस दिए जा रहे हैं और इसके बावजूद भी बकाया जमा नहीं कराया जाता है, मैरिज गार्डन सीज किये जायेंगे.

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