ETV Bharat / city

प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2 फीसदी आरक्षण संबंधी नियम हुआ लागू - Sports Minister Ashok Chandna News

प्रदेश में 75 हजार नौकरियां युवाओं को देने की घोषणा गहलोत सरकार की ओर से की गई थी, जिसमें से 1500 नौकरियां खिलाड़ियों के लिए आरक्षित थी. सरकार की ओर से राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2 फीसदी आरक्षण संबंधी नियम को लागू कर दिया गया है.

1500 नौकरी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित ,1500 jobs reserved for sportsmen
प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2 फीसदी आरक्षण संबंधी नियम हुआ लागू
author img

By

Published : Nov 26, 2019, 6:54 PM IST

जयपुर. प्रदेश में 75 हजार नौकरियां युवाओं को देने की घोषणा गहलोत सरकार की ओर से की गई थी, जिसमें से 1500 नौकरियां खिलाड़ियों के लिए आरक्षित थी. वहीं, सरकार की ओर से राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2 फीसदी आरक्षण संबंधी नियम को लागू कर दिया गया है.

प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2 फीसदी आरक्षण संबंधी नियम हुआ लागू

मामले को लेकर मंगलवार को प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना ने प्रेस वार्ता आयोजित की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में खिलाड़ियों को लेकर यह घोषणा की गई थी जिसे सरकार पूरा कर रही है. मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि पूर्व में बनाए गए राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम 2013 में कुछ संशोधन किया गया है, जिसके बाद उन खिलाड़ियों को भी नौकरी में 2 फीसदी आरक्षण मिलेगा जिन्हें वंचित रखा गया था. उनहोंने कहा कि इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल विजेता को शामिल किया गया है.

पढ़ें- जयपुर: राजधानी में पहली बार शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय साइकिल पोलो लीग

मंत्री चांदना ने कहा कि साथ ही स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी पात्र माना है. उन्होंने कहा कि पूर्व में दिव्यांग खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी जिन्होंने राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता हो उन्हें भी खेल कोटे के तहत नौकरी में आरक्षण मिल पाएगा. मंत्री चांदना ने कहा कि पूर्व नियमों के तहत राज्य सरकार के 52 विभागों में नौकरी दिए जाने का प्रावधान था लेकिन अब इसे बढ़ा कर 56 कर दिया गया है.

जयपुर. प्रदेश में 75 हजार नौकरियां युवाओं को देने की घोषणा गहलोत सरकार की ओर से की गई थी, जिसमें से 1500 नौकरियां खिलाड़ियों के लिए आरक्षित थी. वहीं, सरकार की ओर से राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2 फीसदी आरक्षण संबंधी नियम को लागू कर दिया गया है.

प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2 फीसदी आरक्षण संबंधी नियम हुआ लागू

मामले को लेकर मंगलवार को प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना ने प्रेस वार्ता आयोजित की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में खिलाड़ियों को लेकर यह घोषणा की गई थी जिसे सरकार पूरा कर रही है. मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि पूर्व में बनाए गए राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम 2013 में कुछ संशोधन किया गया है, जिसके बाद उन खिलाड़ियों को भी नौकरी में 2 फीसदी आरक्षण मिलेगा जिन्हें वंचित रखा गया था. उनहोंने कहा कि इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल विजेता को शामिल किया गया है.

पढ़ें- जयपुर: राजधानी में पहली बार शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय साइकिल पोलो लीग

मंत्री चांदना ने कहा कि साथ ही स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी पात्र माना है. उन्होंने कहा कि पूर्व में दिव्यांग खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी जिन्होंने राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता हो उन्हें भी खेल कोटे के तहत नौकरी में आरक्षण मिल पाएगा. मंत्री चांदना ने कहा कि पूर्व नियमों के तहत राज्य सरकार के 52 विभागों में नौकरी दिए जाने का प्रावधान था लेकिन अब इसे बढ़ा कर 56 कर दिया गया है.

Intro:जयपुर- सरकार की ओर से राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण संबंधी नियम को लागू कर दिया गया है मामले को लेकर आज प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना ने प्रेस वार्ता आयोजित की और कहा की कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में खिलाड़ियों को लेकर यह घोषणा की गई थी जिसे सरकार पूरा कर रही है


Body:इसके तहत खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि पूर्व में बनाए गए राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम 2013 में कुछ संशोधन किया गया है जिसके बाद उन खिलाड़ियों को भी नौकरी में 2% आरक्षण मिलेगा जिन्हें वंचित रखा गया था इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल विजेता को शामिल किया गया है और साथ ही स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी पात्र माना है। पूर्व में दिव्यांग खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा था लेकिन अब ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी जिन्होंने राज्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता हो उन्हें भी खेल कोटे के तहत नौकरी में आरक्षण मिल पाएगा। पूर्व नियमों के तहत राज्य सरकार के 52 विभागों में नौकरी दिए जाने का प्रावधान था लेकिन अब इसे बढ़ा कर 56 कर दिया गया है

बाईट- अशोक चांदना खेल मंत्री


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.