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अदालती आदेश के पालना में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के डीन हुए पेश - Jaipur Court Order

कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में संविदा पर लगे सहायक प्रोफेसर्स को हटाने से जुड़े मामले में विश्वविद्यालय के डीन अनिल माथुर शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश हुए. वहीं, न्यायाधीश ने याचिका पर सुनवाई 24 अक्टूबर तक टाल दी है.

जयपुर कोर्ट आदेश , Jaipur Court Order
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Published : Oct 4, 2019, 9:56 PM IST

जयपुर. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में संविदा पर लगे सहायक प्रोफेसर्स को हटाने से जुड़े मामले में विश्वविद्यालय के डीन अनिल माथुर शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश हुए.

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के डीन अनिल माथुर ने अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय के करीब 10 हजार छात्रों के अध्ययन के लिए पूर्णतया अस्थाई रूप से गेस्ट फैकल्टी लगाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता का कार्यकाल अप्रैल 2018 में पूरा हो गया था.

पढ़ें- पाली में खाप पंचायत का तुगलकी फरमान...बाप को बेटी से अलग रहने का सुनाया फैसला, अब न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर बेटी

डीन अनिल माथुर ने अदालत को बताया कि उन्होंने गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन नहीं किया. ऐसे में उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकती है. इस पर न्यायाधीश आलोक शर्मा ने प्रशांत शर्मा की याचिका पर सुनवाई 24 अक्टूबर तक टाल दी है.

जयपुर. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में संविदा पर लगे सहायक प्रोफेसर्स को हटाने से जुड़े मामले में विश्वविद्यालय के डीन अनिल माथुर शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश हुए.

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के डीन अनिल माथुर ने अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय के करीब 10 हजार छात्रों के अध्ययन के लिए पूर्णतया अस्थाई रूप से गेस्ट फैकल्टी लगाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता का कार्यकाल अप्रैल 2018 में पूरा हो गया था.

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डीन अनिल माथुर ने अदालत को बताया कि उन्होंने गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन नहीं किया. ऐसे में उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकती है. इस पर न्यायाधीश आलोक शर्मा ने प्रशांत शर्मा की याचिका पर सुनवाई 24 अक्टूबर तक टाल दी है.

Intro:जयपुर। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में संविदा पर लगे असिस्टेंट प्रोफेसर्स को हटाने से जुडे मामले में विवि के डीन अनिल माथुर हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि विवि के करीब दस हजार छात्रों के अध्ययन के लिए पूर्णतया अस्थाई रूप से गेस्ट फैकल्टी लगाए जा रहे हैं। Body:याचिकाकर्ता का कार्यकाल अप्रैल 2018 में पूरा हो गया था। वहीं उन्होंने गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन नहीं किया। ऐसे में उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकती। इस पर न्यायाधीश आलोक शर्मा ने प्रशांत शर्मा की याचिका पर सुनवाई 24 अक्टूबर तक टाल दी।
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